किसी की मौत के बाद PAN और Aadhaar Card का गलत इस्तेमाल होने से कैसे बचाएं, जानें तरीका
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए सबसे पहले पैन कार्ड की ही जरूरत पड़ती है. साथ ही बैंक अकाउंट से लेकर डीमैट (डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट) समेत सभी जगहों पर पैन कार्ड की आवश्यकता होती है.
नई दिल्ली: आधार और पैन कार्ड (Aadhaar Card and Pan Card) आज हम सभी के लिए जरूरी दस्तावेज बन चुका है. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसके आधार और पैन का क्या करें? Aadhaar Card को आज सबसे जरूरी दस्तावेज माना जाता है. बैंक, राशन, स्कूल या किसी भी सरकारी योजना के लाभ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में जरूरी है कि आधार और पैन कार्ड को संभालकर रखा जाए. ताकि कोई इनका गलत इस्तेमाल न कर सके. जरा सोचिए अगर जिंदा होने पर ही जरूरी दस्तावेजों के गलत इस्तेमाल होने की संभावना होती है, तो मौत के बाद इसकी संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है. ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मृत्यु के बाद पैन कार्ड और आधार कार्ड का क्या करना चाहिए.
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मृत्यु के बाद PAN कार्ड का क्या करना चाहिए?
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए सबसे पहले पैन कार्ड की ही जरूरत पड़ती है. साथ ही बैंक अकाउंट से लेकर डीमैट (डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट) समेत सभी जगहों पर पैन कार्ड की आवश्यकता होती है. ऐसे में जरूरी है कि जब तक इनकम टैक्स रिटर्न का प्रोसेस पूरा ना हो जाएं, तब तक पैन कार्ड को संभालकर रखें. जैसे ही मृतक का टैक्स रिर्टन का रिफंड हो जाए और डिपार्टमेंट का प्रोसेस पूरा हो जाए, तब मृतक का अकाउंट बंद कराने के लिए पैन कार्ड आयकर विभाग को सौंप दें.
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विभाग को सौंपने से पहले जरूर कर लें ये काम
पैन कार्ड विभाग को सौंपने से पहले मृतक के सभी खातों को बंद करा दें या परिवार के ही किसी सदस्य के नाम पर ट्रांसफर करा लें. आपको बता दें कि, इनकम टैक्स विभाग के पास यह अधिकार भी होता है कि वो चार साल के असेसमेंट को दोबारा खोल सकता है. ऐसे में अगर मृतक का कोई टैक्स रिफंड बकाया रहता है तो उसे पहले ही चेक कर लें.
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पैन कार्ड बंद कराने के लिए क्या करना होगा?
पैन कार्ड बंद कराने के लिए मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी को असेसमेंट ऑफिसर को एक एप्लीकेशन होगी. जिसमें ये लिखना होगा कि आपको पैन कार्ड सरेंडर करना है. इसके साथ ही मृतक का नाम, पैन कार्ड का नंबर, जन्मतिथि और डेथ सर्टिफिकेट को उससे अटैच करना होगा.
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आधार का क्या करें?
आधार एक यूनीक नंबर होता है. ऐसे में यह नंबर किसी और को नहीं दिया जा सकता है. यह डॉक्यूमेंट बेहद जरूरी है. अगर ये खो जाता हैं तो मृतक के परिवार को परेशानी हो सकती है. आप पैन को तो सरेंडर करा सकते हैं लेकिन आधार डिएक्टिवेट करने का फिलहाल कोई तरीका नहीं है. ऐसे में आप इसे संभाल कर रख सकते हैं.
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