लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने (CM Yogi Adityanath) आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगों को मुफ्त मोटराइज्ड ट्राई साइकिल (Free Motorized tricycle) देने की घोषणा की है. सीएम ने प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 100-100   दिव्यांगजनों को मुफ्त में मोटराइज्ड ट्राई साइकिल देने की बात कही है. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद संशोधित नियमावली जारी कर दी गई है. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (Divyangjan Sashaktikaran Vibhag) ने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है. 


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इन शर्तों पर ही उठा पाएंगे लाभ
आखिरकार दिव्यांगजनों का मुफ्त मोटराइज्ड ट्राई साइकिल का सपना यूपी सरकार ( UP Government) ने मंजूर कर ही दिया. ट्राई साइकिल का लाभ पाने के लिए दिव्यांगजनों को दिव्यांगता की कुछ शर्तों को पूरा करना होगा. इसके बाद ही वो मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के हकदार बन पाएंगे. शर्त यह है कि दिव्यांगजन के कमर से ऊपर का हिस्सा स्वस्थ्य हो, ताकि वह ट्राई-साइकिल आराम से चला सके. साथ ही यह उन्हें ही दी जाएगी जिनकी दिव्यांगता 80 फीसदी या इससे अधिक होगी. 


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16 वर्ष से अधिक उम्र के दिव्यांगजनों को ही मिलेगा लाभ
यूपी सरकार की मुफ्त मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल योजना का लाभ 16 वर्ष से अधिक उम्र के दिव्यांगजनों को मिलेगा. यह लाभ ऐसे दिव्यांगों को मिलेगा जिनके परिवार की सलाना आय 1.80 लाख रुपये या इससे कम हो. पहले के आदेश के हिसाब से शासन ने वाहन की आधी रकम सरकार को देने की बात कही थी. वहीं, आधी रकम जिले के जनप्रतिनिधि द्वारा दी जानी थी. पहले महंगी ट्राई-साइकिल होने पर लाभार्थी को अधिक धनराशि खुद ही देने के नियम थे, लेकिन इस औपचारिकता को अधिकतर दिव्यांगजन पूरा नहीं कर पाए. इसपर विचार करते हुए अब शासन ने दिव्याजनों को मुफ्त मोटराइज्ड ट्राई साइकिल देने का निर्णय लिया है. अब पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले दिव्यांगजनों को जैम पोर्टल के माध्यम से यह साइकिल खरीद कर दी जाएगी.


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