Varanasi News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के IIT BHU की छात्रा के सामूहिक दुष्कर्म के मामले से जुड़े दो आरोपियों को रिहा कर दिया है. इसके साथ ही इस मामले से दो आरोपी जेल से बाहर आ गए हैं. तो वहीं तासरे आरोपी की जमानत याचिका पर कोर्ट सितंबर में सुनवाई करेगा. ज्ञात हो कि मामला गत नवंबर का है. जब तीन युवकों ने मिलकर आईआईटी बीएचयू के कैंपस में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था. पुलिस ने इस घटना के भारी विरोध के बीच तीनों आरोपी कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान को गिरफ्तार किया था.


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कांगेस और सपा ने लगाए थे आरोप
कांग्रेस और सपा ने मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए तीनों का भाजपा पार्टी से जुड़े होने का आरोप भी लगाया था. इसके बाद यह पूरा मामला राष्ट्रीय पटल पर काफी दिनों तक चर्चाओं का विषय रहा था.


छात्रों ने की थी परिसर अलग करने की मांग
इस घटना के बाद छात्रों और विपक्षी पार्टियों में भारी आक्रोश देखने को मिला था. जहां छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आईआईटी ते कैंपस को अलग करके सुरक्षा देने की मांग की थी.  


हाई कोर्ट ने दी जमानत
आईआईटी के कैंपस में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को जमानत हाई कोर्ट ने दी है. आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने आरोपी कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान की जमानत याचिका 4 जुलाई और 2 जुलाई को क्रमशः स्वीकार किया था. हालांकि अभी केस के तीसरे आरोपी सक्षम पटेल जेल में ही है. कोर्ट में उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई सितंबर में करने का फैसला लिया है. ज्ञात हो कि हाई कोर्ट से पहले वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. 


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