विशाल सिंह/लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब 24 अप्रैल से बिना पास एक भी वाहन सड़कों पर नहीं चलेंगे. यह सख्ती लॉकडाउन तक लागू रहेगी. गाड़ियों के विंडशील्ड पर ऑन ड्यूटी के पोस्ट चस्पा कर सड़कों पर घूम रहे लोगों की अब खैर नहीं होगी और फर्जी पाए जाने पर वाहन तुरंत सीज कर लिया जाएगा. फर्जी पास लेकर चलने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी. लखनऊ डीसीपी ट्रैफिक चारू निगम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कानून तोड़ने वाले तबलीगी जमा​तियों पर योगी सरकार सख्त, क्वॉरंटीन के बाद 288 भेजे गए जेल


लखनऊ के हर बैरिकेडिंग पर पुलिस को इस नए आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है. डीसीपी ट्रैफिक चारू निगम के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान 24 अप्रैल से सिर्फ 17 श्रेणी के वाहनों को ही लखनऊ की सड़कों पर चलने की अनुमति दी गई है. इनमें आवश्यक वस्तु की आपूर्ति में लगे, एलपीजी, पेट्रोल पंप, सीएनजी, विद्युत वितरण, डाक सेवाएं, नगर निकाय, दूर संचार, इंटरनेट, किराना दुकान, सस्ता गल्ला, फल व सब्जी (मंडी व फुटकर), होम डिलीवरी, परिवहन में लगे वाहन, मालवाहन, दूध उत्पादन वितरण व बिक्री वाहनों को अनुमति दी गई है. हालांकि पुलिस ऐसे वाहनों की चेकिंग कर सकती है और कर्मचारियों के अलावा कोई बैठा मिला तो कार्रवाई करने की छूट भी दी गई है.


इनके अलावा कोविड-19 से सीधे जुड़े चिकित्सालय व संस्थाओं के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य कर्मचारी, केमिस्ट, जन औषधि केंद्र मेडिकल उपकरण, फार्मास्युटिकल, मेडिकल रिसर्च लैब, पशु चिकित्सा अस्पताल, पैथालॉजी लैब, अस्पतालों को आपूर्ति करने वाली फर्म, चिकित्सीय सामाग्री के उत्पादन में लगे कर्मचारियों और उनके वाहनों को अनुमति दी गई है. इसके अलावा सरकारी नंबर की गाड़ियों को बिना पास के भ्रमण की अनुमति है. मुख्यमंत्री कार्यालय, सचिवालय, पुलिस कार्यालय के परिचय पत्र व वर्दी धारकों को अनुमति दी गई है.


एक साथ मां और खाकी दोनों का फर्ज निभा रही पुलिसकर्मी, बेटी को गोद में ले कर रही ड्यूटी


इसके अलावा वित्तीय क्षेत्र व वाणिज्यिक, आरबीआई, भुगमान प्रणाली बैंक शाखाएं, आईटी व आईटी संबंधी सेवाएं, कोरियर सर्विस को पास जारी किया गया है. सामजिक क्षेत्र, बच्चों, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रितों, महिला गृहों का संचालन व एनजीओ, सुरक्षा दलों, निजी सुरक्षा एजेंसियों व होमगार्ड को पास व निर्धारित वर्दी, परिचय पत्र व नेम प्लेट पर छूट दी गई है. मीडिया को पास व परिचय पत्र पर छूट प्रदान की गई है. मेडिकल इमरजेंसी में पास की आवश्यकता नहीं होगी.


निजी वाहन, रोड ट्रांसपोर्ट बसें, प्राइवेट बसें, अन्य आवश्यक वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े वाहन बिना वैध पास के सड़कों पर नहीं चल सकेंगे. ऐसे वाहनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है. नगर निगम के वही वाहन चल सकेंगे जिनको नीला पास जारी किया गया है. इसके अलावा पास होने पर भी एक कार में सिर्फ दो लोग और बाइक पर सिर्फ एक लोग ही चल सकते हैं.


WATCH LIVE TV