उत्तर प्रदेश में 34 अस्थाई जेल तैयार किए गए हैं. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अब तक तबलीगी जमात से जुड़े 288 ऐसे आरोपियों को अस्थाई जेलों में भेजा जा चुका है. इनमें 132 भारतीय और 156 विदेशी नागरिक शामिल हैं.
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तबलीगी जमात से जुड़े उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है जिन्होंने वीजा नियमों का उल्लंघन कर दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में हुए जलसे में हिस्सा लिया था. क्वॉरंटीन अवधि पूरी करने के बाद ऐसे आरोपियों को अस्थाई जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है. साथ ही क्वॉरंटीन अवधि पूरी करने वाले ऐसे लोगों को भी अस्थाई जेलों में भेजा जा रहा है जिन्होंने मेडिकल स्टाफ के साथ बदसलूकी की थी, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छिपाई थी या आइसोलेशन सेंटर से भागने की कोशिश की थी. इन अस्थाई जेलों में फ्रांस, मोरक्को, मलेशिया, थाईलैंड, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, सूडान, फिलिस्तीन, सीरिया और माली के नागरिकों को रखा गया है.
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उत्तर प्रदेश में 34 अस्थाई जेल तैयार किए गए हैं. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अब तक तबलीगी जमात से जुड़े 288 ऐसे आरोपियों को अस्थाई जेलों में भेजा जा चुका है. इनमें 132 भारतीय और 156 विदेशी नागरिक शामिल हैं. आपको बात दें कि तबलीगी जमात से जुड़े करीब 1300 से अधिक लोग दिल्ली में हुए धार्मिक जलसे में शामिल होकर उत्तर प्रदेश लौटे थे. इनमें भारत के साथ विदेशी नागरिक भी शामिल थे. उत्तर प्रदेश सरकार ने इनकी पहचान कर इन्हें क्वॉरंटीन किया था. इनमें सैकड़ों लोगों की क्वॉरंटीन अवधि पूरी हो चुकी है.
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पुलिस और मेडिकल टीम पर हमला करने वाले भी इन्हीं अस्थाई जेलों में भेजे जा रहे हैं. सहारनपुर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर के मुताबिक क्वॉरंटीन अवधि पूरी करने वालों में शामिल तबलीगी जमात से जुड़े 54 विदेशी नागरिकों को अस्थाई जेल भेजा गया है. ये सूडानी और इंडोनेशियाई नागरिक हैं. ये टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे और धार्मिक गतिविधियों में शिरकत की थी. इन लोगों पर वीजा नियमों का उल्लंघन करने, भारतीय दंड संहिता की धारा 269, 270, महामारी अधिनियम, विदेशी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है.
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