UP Strike News: अब उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने तक धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गई है. ये आदेश प्रमुख सचिव एम देवरराज ने जारी किया है. उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा तीन की उपधारा के अधीन शक्तियों का इस्तेमाल करके ये आदेश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि यूपी सरकार से जुड़ी किसी भी सेवा, सरकार के नियंत्रण और स्वामित्व से जुड़ी सेवाओं से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी छह महीने तक किसी भी तरह से हड़ताल नहीं कर सकेंगे. यह निर्णय लोकहित में लिया गया है. ये फैसला बिजली विभाग के सात दिसंबर से हड़ताल पर जाने को लेकर लिया गया है. वीडियो देखें
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