Madhya Pradesh High Court Gwalior Bench: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) हाई कोर्ट की ग्वालियर (Gwalior) बेंच में पदस्थ जस्टिस रोहित आर्य ने माइनिंग विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को जमकर लताड़ लगाई. जस्टिस आर्य रेत के अवैध खनन के एक मामले की सुनवाई कर रहे थे. इस दौरान वह डिप्टी डायरेक्टर इतने नाराज हुए कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि तुम चपरासी बनने के लायक नहीं हो, तुम्हें अधिकारी किसने बना दिया.


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भिंड जिले का मामला
दरअसर रेत खनन का यह मामला भिंड जिले से जुड़ा है. हाई कोर्ट कई साल पहले ही इस मामले में आदेश दे चुका है और जिले के कलेक्टर तरफ से भी 2022 में आदेश जारी कर दिया गया था. इसके बावजूद माइनिंग विभाग ने रेत के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आदेश जारी नहीं किया.


सवाल का जवाब न मिलने पर भड़के जज
सुनवाई के दौरान अदालत में जब जज ने डिप्टी डायरेक्टर से पूछा कि आदेशों के बावजूद माइनिंग विभाग ने ट्रांसपोर्टेशन पास क्यों जारी नहीं किया तो वे कुछ जवाब नहीं दे सके. यह देख जज ने उन्हें जमकर फटकार लगाई.  


जज दी अधिकारी को ये नसीहत
जज ने सरकारी महकमे पर रेत माफिया के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया और कहा कि  कि तुम जैसे अधिकारी बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं करते. इस मामले में इसी चलते पास जारी नहीं किया गया. उन्होंने अधिकारी से कहा कि अपनी आदतें सुधार लो, नहीं तो निलंबित होने के साथ तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है.


भ्रष्टाचार पर सख्त रवैया रखते हैं जस्टिस आर्य
बता दें जस्टिस आर्य अपने तल्ख तेवरों के लिए मशहूर रहे हैं. वह सुनवाई के दौरान अक्सर सरकारी भ्रष्टाचार और लालफीताशाही काफी फटकार लगाते हैं. हालांकि कई बार उनका मानवीय पक्ष भी देखने को मिला है.


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