Shocking News: चीन के गुइझोउ प्रांत के लॉन्गली काउंटी में एक महिला और उसके सहयोगियों को धोखाधड़ी के आरोप में जेल भेजा गया है. इन लोगों ने एक धोखाधड़ी योजना बनाई थी, जिसके तहत एक शादी को फर्जी तरीके से रचाकर दूल्हे से पैसे ठगने की कोशिश की गई. महिला और उसके साथी ने एक ऐसी योजना बनाई, जिसमें दूल्हे को वेश्या के पास जाने के आरोप में फंसाया गया, ताकि वह दूल्हे से ली हुई दहेज की रकम वापस न करे.


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धोखाधड़ी योजना का खुलासा


यह मामला इस साल की शुरुआत में सामने आया, जब महिला शियोंग और उसके बॉयफ्रेंड ली को पैसों की जरूरत थी. दोनों ने ऑनलाइन दो अन्य पुरुषों से मदद मांगी, जिन्होंने उन्हें एक धोखाधड़ी प्लानिंग सुझाई. इन पुरुषों ने कहा कि अगर दूल्हा वेश्या के पास जाता है तो उसे 100,000 युआन (लगभग 13,700 डॉलर) की दहेज राशि खो देनी पड़ेगी और महिला उस रकम को वापस करने से बच सकती है. शियोंग ने कोर्ट में बताया कि शुरुआत में वह डर गई थी और इस योजना में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर रही थी, लेकिन बाद में उसे और उसके बॉयफ्रेंड को विश्वास दिलाया गया, और उसने योजना को अपनाने का फैसला किया.


धोखाधड़ी के लिए शादी करना


महिला ने बाद में एक आदमी बाओ से मुलाकात की, जिसे एक मिलान एजेंसी के जरिए उसने जाना था. कुछ दिनों बाद बाओ और शियोंग ने काउंटी के नागरिक मामले विभाग में अपनी शादी दर्ज कराई. दूल्हे ने शियोंग को 136,666 युआन दहेज दिया और उसे और आभूषणों पर 48,000 युआन खर्च किए. इसके बाद उन्होंने बाओ के घर में एक शादी समारोह भी आयोजित किया.


धोखाधड़ी का खुलासा और पुलिस की कार्रवाई


यह धोखाधड़ी योजना उस समय बेनकाब हो गई, जब बाओ ने ली से एक डिनर में मुलाकात की. ली वही है जो शियोंग का चचेरा भाई बनने का दावा कर रहा था, उसने बाओ को वेश्या के पास जाने के लिए मनाने की कोशिश की. लेकिन बाओ पहले से ही संदेह में था, उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और धोखाधड़ी को नाकाम कर दिया.


सजा और क्षतिपूर्ति का आदेश


कोर्ट ने शियोंग, ली और अन्य दो लोगों को धोखाधड़ी के आरोप में जेल भेजा. इनकी सजा तीन साल से लेकर तीन साल और 10 महीने तक की है.  इसके अलावा, उन्हें बाओ को 20,000 से 30,000 युआन तक की क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया गया. एक अन्य व्यक्ति, जो मिलान एजेंसी में काम करता था और इस धोखाधड़ी में शामिल था, उसे भी गिरफ्तार किया गया है. कोर्ट ने अभी तक उसके खिलाफ फैसला नहीं सुनाया है.