Fake Calls: हाल के समय में साइबर फ्रॉड के कई मामले सामने आ रहे हैं. स्कैमर्स अलग-अलग तरीकों से लोगों के साथ स्कैम करने की कोशिश करते हैं. हाल हे समय में डिजिटल अरेस्ट स्कैम के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें स्कैमर्स खुद को पुलिस या किसी सरकारी एजेंसी से होने का दावा करके लोगों के साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं. अगर आप स्कैम कॉल्स से परेशान हैं तो आप इन्हें रिपोर्ट कर सकते हैं. दूरसंचार विभाग (DoT) इस बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं. 



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X पर किया पोस्ट 
दूरसंचार विभाग (DoT) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर लोगों को जागरूक करने के लिए एक पोस्ट किया है. इस पोस्ट में DoT ने कहा है कि आपके पास "अगर LIC, IRDAI, Income Tax Department या बैंकों के नाम पर फर्जी कॉल आए, तो तुरंत पुलिस में शिकायत करें, 1930 पर कॉल करें, http://sancharsaathi.gov.in पर रिपोर्ट करें." 


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दिन में 8-10 बार साइबर सुरक्षा कॉलर ट्यून
हाल ही में DoT ने टेलीकॉम कंपनियों जैसे रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को अगले तीन महीनों तक अपने ग्राहकों को दिन में 8-10 बार कॉलर ट्यून की जगह साइबर अपराध के बारे में जागरूक करने वाले मैसेज बजाने का आदेश दिया है. इसका मकसद लोगों को साइबर फ्रॉड के बारे में जागरूक करना है. टेलीकॉम ऑपरेटरों को इस निर्देश को तुरंत लागू करने का आदेश दिया गया है. 


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कॉलर ट्यून्स इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) द्वारा प्रदान की जाएगी. इनको प्री-कॉल अनाउंसमेंट या रिंगबैक टोन के रूप में बजाया जाएगा. इसे लोगों को जागरूक करने के लिए लागू किया गया है.