ईरान में महिलाओं के हिजाब पर काला कानून, विरोध करने वालों को सीधे मृत्युदंड
Iran Hijab Law: ईरान अपने सख्त कानूनों के लिए दुनिया में मशहूर है. इस बार उसने हिजाब को लेकर जो नया कानून लाया है, उसे तोड़ने की सजाएं सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी.
Iran New Hijab Law: 13 दिसंबर का दिन ईरान में महिलाओं के लिए फिर से बुरे समय की शुरुआत का दिन हो सकता है. दरअसल, कल से ईरान एक नया कानून लागू करने जा रहा है, जो महिलाओं को हिजाब पहनने समेत कई ऐसे प्रतिबंध लगा देगा जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को खासे मुश्किल बना देंगे. इतना ही नहीं इस कानून में नियमों की अवहेलना करने वालों के लिए बेहद सख्त सजाएं भी तय की गई हैं.
'सतीत्व और हिजाब की संस्कृति को बढ़ावा देने के माध्यम से परिवार की सुरक्षा' वाले 74-अनुच्छेद कानून में लंबे-चौड़े जुर्माने से लेकर मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है.
हिजाब के विरोध को कुचलने वाला कानून
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस कानून को लेकर एक बयान जारी कर कहा कि नया कानून अनिवार्य हिजाब के खिलाफ चल रहे प्रतिरोध को कुचलने के लिए अपनाया गया है, जिससे महिलाओं के अधिकार और कम हो रहे हैं. बता दें कि सितंबर 2022 में 'वुमन लाइफ फ्रीडम' विद्रोह के बाद मई 2023 में न्यायपालिका द्वारा कानून का मसौदा तैयार किया गया था.
गार्जियन काउंसिल ने इस साल की शुरुआत में विधेयक को मंजूरी दे दी थी और 1 दिसंबर को इसे ईरानी संसद द्वारा पारित किया गया था. कानून 13 दिसंबर से लागू किया जाएगा जिसे 3 वर्ष की परीक्षण अवधि के बाद आगे बढ़ाया जाएगा.
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महिलाओं में बढ़ाएगा नाराजगी
ह्यूमन राइट्स वॉच में कार्यवाहक ईरान शोधकर्ता नाहिद नागशबंदी ने कहा, "जबकि महिलाओं को स्वतंत्रता देने जैसे मौलिक सुधारों की जरूरत है, वहां यह निरंकुश सरकार और भी अधिक दमनकारी पोशाक संबंधी कानून लाकर महिलाओं को चुप कराने की कोशिश कर रही है. यह कानून केवल ईरान के अंदर और बाहर महिलाओं के बीच उग्र प्रतिरोध और अवज्ञा को जन्म देगा. "
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नियम तोड़ने पर मौज की सजा
नए कानून में 'अनुचित ड्रेसिंग' की कई श्रेणियां दी गईं हैं और उनके लिए अलग-अलग दंड भी बताए गए हैं. इस कानून के अनुसार महिलाओं के लिए अनैतिक कपड़ों से मतलब है- ऐसे कपड़े जो गर्दन के नीचे, टखनों के ऊपर या बांहों के ऊपर के हिस्सों को उजागर करें, वे अनैतिक माने जाएंगे.
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खराब ड्रेसिंग पर 2 साल की जेल: इस कानून के उल्लंघन की डिग्री और आवृत्ति के आधार पर, उल्लंघनकर्ताओं को $160 से $22,000 तक का जुर्माना लग सकता है. जैसे- 'खराब ड्रेसिंग' को लेकर पहली बार कानून तोड़ने पर $160 और चौथी बार उल्लंघन करने पर $4,000 का जुर्माना हो सकता है. इसके बाद भी यदि कोई अपराध करे तो यह अर्थदंड बढ़कर $8,000 हो जाएगा. साथ ही 5 साल तक की जेल, सोशल मीडिया पर 2 साल का प्रतिबंध और 2 साल का यात्रा प्रतिबंध भी झेलना होगा.
न्यूडिटी: सार्वजनिक स्थल या वर्चुअल वर्ल्ड में ऐसा कुछ ही करने पर जिसे नग्नता माना जाए, इस स्थिति में तत्काल हिरासत में लेकर मुकदमा चलाया जा सकता है. साथ ही 12,000 डॉलर तक का जुर्माना या 10 साल तक की जेल हो सकती है. बार-बार अपराध करने वालों पर लगभग $22,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है या 15 साल तक की कैद हो सकती है (अनुच्छेद 49).
सार्वजनिक अभद्रता : 'सार्वजनिक अभद्रता' करने प इस्लामिक दंड संहिता के अनुच्छेद 638 के अपराधी को कोड़े मारे जाएंगे. (अनुच्छेद 67)
नग्नता, अभद्रता को बढ़ावा देना: इस कानून में सबसे ज्यादा खतरनाक है अनुच्छेद 37. इसमें प्रावधान है कि सरकार, मीडिया और नागरिक समाज संगठनों सहित किसी भी संस्था के सहयोग से "नग्नता, अभद्रता, अनावरण, या खराब ड्रेसिंग को बढ़ावा देने या प्रचार करने" पर 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है. साथ ही अधिकतम जुर्माना लगाया जा सकता है. इतना ही नहीं अपराधी को इस्लामी दंड संहिता के अनुच्छेद 286 के तहत मौत की सजा हो सकती है. साथ ही अनुच्छेद 37 के अनुसार, नैतिकता कानूनों की अवहेलना करने या किसी अन्य की सहायता करने वाले किसी भी व्यक्ति को संभवतः मौत की सजा दी जा सकती है.
राष्ट्रपति की अनिच्छुक स्वीकृति लेकिन खामनेई
ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने पिछले सप्ताह X पर लिखा था कि कानून पर उनके हस्ताक्षर काफी हद तक औपचारिक हैं और हिजाब कानून अस्पष्ट है. साथ ही उन्होंने यह भी लिखा, "हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो समाज के सद्भाव और सहानुभूति को बिगाड़ें. हमें इस मुद्दे पर और बात करनी होगी."
केवल खामेनेई कर सकते हैं हस्तक्षेप
ईरान पॉडकास्ट के संपादक और मेजबान नेगर मुर्तजावी ने सीएनएन को बताया कि पेजेशकियन कानून के कार्यान्वयन को नहीं रोक सकते है. ऐसा केवल सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के हस्तक्षेप पर ही निर्भर करता है. बता दें कि दुनिया भर में ईरान के इस कानून का जमकर विरोध हो रहा है.