Iran Presidential Election: ईरान ने सोमवार को घोषणा की कि देश में 28 जून को राष्ट्रपति चुनाव होंगे. एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और अन्य की मृत्यु हो जाने के बाद यह ऐलान किया गया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी टेलीविजन ने कहा, ‘न्यायपालिका, सरकार और संसद के प्रमुखों की बैठक में चुनाव कैलेंडर को मंजूरी दी गई. गार्जियन काउंसिल के प्रारंभिक समझौते के अनुसार, यह निर्णय लिया गया कि 14वां राष्ट्रपति चुनाव 28 जून को होगा.’


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के मुताबिक चुनाव की तारीख एक बैठक में तय की गई जिसमें ईरान के फर्स्ट वाइस प्रेसीडेंट मोहम्मद मोखबर (जो अब राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं), न्यायपालिका प्रमुख घोलमहोसिन मोहसेनी-एजेई और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर क़ालिबाफ़,  कानूनी मामलों के उपाध्यक्ष मोहम्मद देहकान और संवैधानिक परिषद और आंतरिक मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.


क्या कहता है ईरान का कानून ?
ईरान के संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच की कमान संभालेगा. साथ ही, अंतरिम राष्ट्रपति को अधिकतम 50 दिनों के भीतर नए राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था करनी होगी.


चुनाव के लिए रजिस्ट्रेशन 30 मई से 3 जून तक किया जाएगा. उम्मीदवार 12 से 27 जून तक चुनावी अभियान चला सकते हैं.  


बता दें इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर ईरान के उत्तर-पश्चिम स्थित पर्वतीय क्षेत्र में खराब मौसम के बीच क्रैश हो गया था. हादसे में उनकी और उनके साथ सवार अन्य सभी लोगों को भी मौत हो गई. दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर में विदेश मंत्री होसैन अमीराब्दुल्लाहियन, पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मालेक रहमती और रईसी की अंगरक्षक टीम के प्रमुख मेहदी मौसवी भी सवार थे.