Terrorist Lakhbir Singh Landa News: विदेश में छिपे आतंकी लखबीर सिंह लांडा को मोहाली की विशेष एनआईए अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है. लांडा और उसके साथियों की संपत्ति कुर्क होने की कार्रवाई शुरू हो गई है. एनआईए ने आरोपियों को भगोड़ा घोषित करने की याचिका दायर की थी.


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एनआईए की याचिका दायर होने के बाद अदालत ने आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के लिए 30 दिन का समय दिया था. समयसीमा बीत जाने के बाद लांडा  को भगोड़ा घोषित कर दिया गया. 2023 में एनआईए ने लांडा और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.


सरकार ने हाल ही लांडा को आतंकी घोषित किया
बता दें हाल ही केंद्र सरकार ने कनाडा में रह रहे सदस्य लखबीर सिंह उर्फ लांडा को आतंकवाद रोधी कानून के तहत ‘आतंकवादी’ घोषित घोषित किया था.


एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, सिंह पंजाब पुलिस की खुफिया शाखा के मुख्यालय पर मई 2022 में ग्रेनेड हमले में शामिल था. इसके अलावा वह देश में आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए सीमा पार से विस्फोटकों, हथियारों और आधुनिक हथियारों की आपूर्ति में भी शामिल है.


कनाडा में रहता है लांडा
लखबीर सिंह पंजाब के तरन तारन जिले में हरिके का रहने वाला है और अभी कनाडा में एल्बर्ट के एडमोन्टन शहर में रहता है. वह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है.


वह पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में आतंकवादी मॉड्यूल तैयार करने, वसूली, हत्याओं, आईईडी लगाने, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी और आतंकवादी कृत्यों के लिए पैसों के लेनदेन से जुड़े कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है.


सरकार ने कहा कि लांडा और उसके साथी टारगेटिड हत्याएं और वसूली कर पंजाब में शांति, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने की साजिश और देश के विभिन्न हिस्सों में अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं.


अधिसूचना में कहा गया है, ‘केंद्र सरकार का मानना है कि लखबीर सिंह उर्फ लांडा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है और उसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून की चौथी अनुसूची में आतंकवादी के रूप में शामिल किया जाता है.’


(इनपुट - एजेंसी)