नीरव मोदी की मौजूदगी को लेकर कंफर्म नहीं है अमेरिका, पीएम मोदी पर बयान देने से इनकार
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी के मामले में मोदी और उसके मामा मेहुल चोक्सी तथा कुछ अन्य लोग जांच का सामना कर रहे हैं.
वॉशिंगटन: अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि सरकार हीरा कारोबारी नीरव मोदी के अमेरिका में होने से जुड़ी खबरों से अवगत है, लेकिन इनकी पुष्टि नहीं कर सकता है. विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बताया, ‘‘हम हालिया मीडिया रपटों से अवगत हैं कि नीरव मोदी अमेरिका में है, लेकिन इनकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं.’’ यह पूछे जाने पर कि क्य नीरव मोदी का पता लगाने के लिए विदेश विभाग भारत सरकार को सहयोग प्रदान कर रहा है तो प्रवक्ता ने कहा, ‘‘श्री मोदी (नीरव) की जांच के संदर्भ में भारतीय अधिकारियों को कानूनी सहयोग प्रदान करने करने को लेकर आप विधि विभाग से संपर्क कर सकते हैं.’’
अमेरिकी विदेश विभाग ने पीएम मोदी पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी के मामले में मोदी और उसके मामा मेहुल चोक्सी तथा कुछ अन्य लोग जांच का सामना कर रहे हैं.
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नीरव मोदी मामला: सीबीआई ने चाल से एलओयू से संबंधित दस्तावेज जब्त किए, एक और कार्यकारी गिरफ्तार
वहीं दूसरी ओर सीबीआई ने दो अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में 1 मार्च को भी छापेमारी का सिलसिला जारी रखा. जांच एजेंसी ने कहा है कि इन कार्रवाइयों में उसे साख पत्र (एलओयू) से संबंधित कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए हैं. इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक की ब्रैडी हाउस शाखा में 2011 से 2015 के दौरान साथ-साथ ऑडिट के लिए जिम्मेदार आंतरिक मुख्य ऑडिटर (सेवानिवृत्त) बिष्णुब्रत मिश्रा को गिरफ्तार किया गया.
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ईडी ने चोकसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट की मांग की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1 मार्च को मुंबई में एक विशेष अदालत का रुख किया और 12,700 करोड़ रुपये के कथित पीएनबी घोटाले के एक प्रमुख आरोपी गीतांजलि जेम्स के प्रमोटर मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) की मांग की. ईडी ने एक अन्य अदालत का रुख करते हुए पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में एक सह-आरोपी अरबपति हीरा व्यापारी नीरव मोदी के दक्षिण मुम्बई स्थित आवास की तलाशी लिये जाने की अनुमति मांगी.
ईडी के विशेष अभियोजक हितेन वेनेगांवकर ने यहां धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामलों की एक अदालत को बताया,‘हमने चोकसी को तीन समन जारी किये और उन्होंने न तो इन समन का कोई जवाब दिया और न ही वह एजेंसी के समक्ष पेश हुए.’ एजेंसी ने 27 फरवरी को अदालत का रुख किया था और नीरव मोदी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू की मांग की थी. न्यायाधीश एम एस आजमी शनिवार (3 मार्च) को दोनों याचिकाओं पर आदेश पारित कर सकते है.
(इनपुट एजेंसी से भी)