H1B Visa क्या होता है? भारतीयों के लिए क्यों है इतना अहम, जानें हर सवाल का जवाब
H1B Visa Update: एच1बी वीजा (H1B Visa) अब अमेरिका में ही रीन्यू हो सकेगा, इसकी जानकारी पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए दी. आइए जानते हैं कि एच1बी वीजा क्या है और भारतीयों के लिए यह इतना अहम क्यों है?
H1B Visa News: एच1बी वीजा (H1B Visa) का मुद्दा भारतीयों के लिए लंबे समय से प्रमुख मुद्दा रहा है. दरअसल, अमेरिका अपने यहां की कंपनियों में काम करने वाले विदेशी कामगारों को जो वीजा देता है उसे एच1बी वीजा (H1B Visa) कहते हैं. H1B वीजा एक तय अवधि के लिए जारी होता है. समयसीमा खत्म होने पर इसे रीन्यू कराना पड़ता है. इससे जुड़े तमाम नियम कानून हैं जो विदेशी कामगारों के लिए कठिन हैं. अब इससे जुड़ी खुशखबरी पीएम मोदी ने दे दी है. पीएम मोदी ने अमेरिका में भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि एच1बी वीजा को अब अमेरिका में ही रीन्यू कराया जा सकता है. आइए जानते हैं कि H1B वीजा अलग क्यों है और इससे जुड़े नियम-कानून क्या हैं?
H1B वीजा क्या होता है?
बता दें कि अमेरिका में स्थित कंपनी में अगर कोई विदेशी शख्स नौकरी करना चाहता है तो उस कर्मचारी को H1B वीजा दिया जाता है. H1B वीजा के बिना कोई भी विदेशी अमेरिका की कंपनी में काम नहीं कर सकता है. बड़ी संख्या में भारतीय आईटी प्रफेशनल्स अमेरिका की कंपनियों में काम करने जाते हैं और उन्हें भी H1B वीजा लेना पड़ता है.
H1B वीजा के लिए क्या चाहिए योग्यता?
जान लें कि H1B वीजा पाने के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए. साथ में 12 साल काम का अनुभव भी होना चाहिए. जो नौकरी अमेरिका में करने जा रहे हैं उसके लिए जरूरी डिग्री और आवेदक की डिग्री समान होनी चाहिए. जो काम करने विदेशी कामगार बुलाया जा रहा है वो कर्मचारी ऐसा टेक्निकल होना चाहिए कि उसको सिर्फ वही स्पेशल डिग्री वाला ही कर सकता है. इसके अलावा आवेदक के पास अमेरिका की कोई बैचलर डिग्री या उसके समकक्ष विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए. सबसे खास बात कि H1B वीजा के लिए कंपनी आवेदन करती है ना कि कोई भी व्यक्ति.
H1B वीजा की समयसीमा
H1B वीजा को 3 साल के लिए जारी किया जाता है. अधिकतम यह 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है. H1B वीजा की अवधि कम होने पर अमेरिकी नागरिकता के लिए अप्लाई किया जाता है. इसके बाद आवेदक ग्रीन कार्ड हासिल कर लेता है. अगर आवेदक को ग्रीन कार्ड नहीं मिलता है तो उसे फिर 1 साल तक अमेरिका के बाहर रहना पड़ता है. इसके बाद ही वह फिर से H1B वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है.
H1B वीजा के फायदे
H1B वीजा का फायदा ये है कि वीजाधारक अपने परिजनों यानी बच्चों और पति या पत्नी को भी अमेरिका ले जा सकता है. वो भी उसके साथ अमेरिका में रह सकते हैं. H1B वीजा के बाद ही अमेरिका की स्थायी नागरिकता के लिए अप्लाई किया जा सकता है. H1B वीजा के लिए बस बैचलर डिग्री, वर्क एक्सपीरिएंस और जहां काम करने जा रहे उस कंपनी का ऑफर लेटर जरूरी होता है.
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