दिल्ली में हिंसा भड़काने की आरोपी पूर्व कांग्रेसी पार्षद को 10 दिन की जमानत

 इशरत जहां ने निकाह के लिए 30 दिन की जमानत अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से शादी के लिए 10 दिन की ही जमानत दी गई है. याचिका दाखिल करते वक्त इशरत जहां के वकील ललित वलेचा ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि उनकी शादी 2018 में ही तय हो गई थी.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : May 30, 2020, 06:01 PM IST
दिल्ली में हिंसा भड़काने की आरोपी पूर्व कांग्रेसी पार्षद को 10 दिन की जमानत

नई दिल्लीः उत्तरी-पुर्वी दिल्ली में हिंसा भड़काने की आरोपी इशरत जहां को 10 दिन की अंतरिम जमानत दी गई है. इशरत जहां कांग्रेस की पूर्व निगम पार्षद हैं और तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन्हें निकाह करने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. इशरत जहां को कोर्ट की तरफ से 1 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई है. अंतरिम जमानत 10 जून से 19 जून तक के लिए दी गई है. इशरत जहां का 12 जून को दिल्ली के जगतपुरी में निकाह होना है.

30 दिन के लिए मांगी थी जमानत
कोर्ट ने इशरत जहां को जमानत देते हुए निर्देश दिया है कि वह किसी सबूत या गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगी. 10 दिन के लिए मिली अंतरिम जमानत के दौरान इशरत जहां को कोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा.

हालांकि इशरत जहां ने निकाह के लिए 30 दिन की जमानत अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से शादी के लिए 10 दिन की ही जमानत दी गई है. याचिका दाखिल करते वक्त इशरत जहां के वकील ललित वलेचा ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि उनकी शादी 2018 में ही तय हो गई थी. लिहाजा उन्हें शादी करने के लिए कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दी जाए.

2018 में ही तय हो गया था निकाह- स्पेशल सेल
शुक्रवार को कोर्ट की तरफ से स्पेशल सेल को निर्देश दिए गए थे कि वह शादी से जुड़े तथ्यों और दस्तावेजों की जांच करें. शनिवार को स्पेशल सेल ने कोर्ट को बताया कि निकाह 2018 में ही 12 जून 2020 के लिए तय की गई थी.

स्पेशल सेल ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने इशरत जहां के पड़ोसियों से भी इस बात की पूछताछ की. इसके अलावा इशरत जहां के होने वाले पति से भी निकाह से जुड़ी जानकारियों को सत्यापित किया गया.

खुरेजी में हिंसा फैलाने का आरोप
स्पेशल सेल ने उस प्रिंटर को बुलाकर भी पूछताछ की जिसके यहां पर शादी के कार्ड प्रिंट किए गए थे. सभी चीजों की तस्दीक होने के बाद शनिवार अपनी रिपोर्ट स्पेशल सेल ने कोर्ट को दे दी. कोर्ट ने इशरत जहां को 12 जून को निकाह करने की इजाजत देते हुए 10 दिन की अंतरिम जमानत देने का आदेश सुनाया.

जगतपुरी इलाके की पूर्व निगम पार्षद रही इशरत जहां पर फरवरी में खुरेजी में हिंसा फैलाने का आरोप है. दिल्ली पुलिस ने फरवरी महीने में ही शरत जहां को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था. 

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