Hathras case में चारों आरोपियों पर रेप और हत्या के आरोप, CBI ने दायर की चार्जशीट
सीबीआई ने शुक्रवार को अपनी चार्जशीट दाखिल करी जिसमें चारों आरोपियों को गैंगरेप और हत्या का आरोपी माना. सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ 325 एससी-एसटी एक्ट और आईपीसी (IPC) की धारा 354 व 376ए, 376 डी व 302 के तहत मामला दर्ज किया है.
हाथरस: यूपी के हाथरस में गैंगरेप और हत्याकांड (Hathras Gangrape and Murder Case) मामले की लंबे समय से जांच कर रही सीबीआई (CBI) ने शुक्रवार को इस मामले की चार्जशीट दाखिल कर दी है.
सीबीआई ने माना आरोपी
सीबीआई ने चार्जशीट में इस मामले में पकड़े गए सभी चारों आरोपियों को रेप और हत्या (Rape and murder) का आरोपी माना है. सीबीआई ने 22 सितंबर को दिए गए पीड़िता के आखिरी बयान को आधार बनाया है. इस मामले की आईओ सीमा पाहुजा और सीबीआई के अफसर शुक्रवार को हाथरस जिला कोर्ट पहुंचे और चार्जशीट दाखिल की.
सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ 325 एससी एसटी एक्ट और आईपीसी की धारा 354 व 376ए, 376 डी व 302 के तहत मामला दर्ज किया है. सीबीआई की टीम ने अब निर्णय कोर्ट पर छोड़ दिया है. बता दें इस मामले में चारों आरोपी संदीप, लवकुश, रवि और रामू पर गांव की एक दलित लड़की की रेप और हत्या का आरोप है.
क्या था पूरा मामला
हाथरस (hathras) गैंगरेप कांड की पीड़िता 14 सितंबर को अपने गांव के ही खेत में गंभीर हालत में मिली थी. चार लोगों ने 19 साल की युवती के साथ कथित गैंगरेप किया था. पीड़िता ने अपने ही गांव के 4 लड़कों पर गैंग रेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद लोकल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया था.
युवती को गंभीर हालत में हाथरस के जिला अस्पताल लाया गया, जहां से अलीगढ़ (Aligarh) के लिए रेफर कर दिया गया था. गंभीर हालत को देखते हुए 28 सितंबर को दिल्ली रेफर कर दिया गया था. दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल (Safdarjung Hospital) में इलाज के दौरान 29 सितंबर को पीड़ित की इलाज के दौरान मौत हो गई थी.
पीड़िता के भाई की तहरीर पर चार युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. लड़की की मौत के बाद देशभर में प्रदर्शन हुआ था. इस दौरान यूपी पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दावा किया था कि पीड़िता के साथ गैंग रेप नहीं हुआ. यूपी पुलिस के इस बयान के बाद कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार भी लगाई थी. इस मामले में योगी सरकार ने एसआईटी (SIT) भी बनाई थी, जिसने जांच के बाद रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है.
इस मामले में योगी सरकार (Yogi Govt) ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद सीबीआई ने जांच कमान संभाली और कई बार पीड़िता के परिवार से पूछताछ के अलावा अलीगढ़ जेल में बंद चारों आरोपियों से पूछताछ भी की. आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट और ब्रेन मैपिंग भी किया जा चुका है. जिसके बाद सीबीआई ने शुक्रवार को अपनी चार्जशीट दाखिल की जिसमें चारों आरोपियों को गैंगरेप और हत्या का आरोपी माना.
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