नई दिल्ली: बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया. इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा के हत्यारे आतंकी आरिज खान को दिल्ली की कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई.  कोर्ट ने मामले को 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' मानते हुए फैसला सुनाया है.


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8 मार्च को दोषी करार दिया गया था आरिज



 


कोर्ट ने 8 मार्च को अपने फैसले में कहा था कि एनकाउंटर के वक्‍त आरिज खान मौके पर ही था और वो पुलिस की पकड़ से भाग निकला था. अदालत ने कहा कि उसने भागने से पहले पुलिसवालों पर फायरिंग की थी. कोर्ट ने कहा कि बाटला हाउस एनकाउंटर में पुलिस टीम के चीफ इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा पर भी आरिज ने गोलियां चलाई थीं, जिससे उनकी जान चली गई.


पुलिस ने की थी फांसी की मांग


दिल्ली पुलिस ने आतंकी आरिज की फांसी की मांग की थी जिसे कोर्ट ने मान लिया. अदालत ने कहा कि इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले आतंकियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है.


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पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक ए.टी. अंसारी ने कहा कि इस मामले में ऐसी सजा दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे अन्य लोगों को भी सीख मिले और यह सजा मृत्युदंड होनी चाहिए. वहीं, आरिज खान के वकील ने मृत्युदंड का विरोध किया था लेकिन कोर्ट ने उसकी मांग ठुकरा दी. 


दिल्ली पुलिस ने आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से कथित रूप से जुड़े आरिज खान को मौत की सजा दिए जाने का अनुरोध करते हुए कहा था कि यह केवल हत्या का मामला नहीं है, बल्कि न्याय की रक्षा करने वाले कानून के रक्षक की हत्या का मामला है. 


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