शाहीन बाग के प्रदर्शन को Supreme Court ने बताया अवैध, लगाई कड़ी फटकार
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में विपक्ष के समर्थन से शुरू हुए शाहीन बाग के धरने को सुप्रीम कोर्ट ने गलत और असंवैधानिक करार दिया. साथ ही शीर्ष अदालत ने कड़ी फटकार भी लगाई है.
नई दिल्ली: दिल्ली के शाहीन बाग (Shaheen Bagh) में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ सड़क पर दिए गए धरने को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गलत बताया. ये आदेश कई राजनीतिक दलों, वामपंथियों और डिजाइनर पत्रकारों के गाल पर करारा तमाचा है जो लोग शाहीन बाग के हिंसक और देश विरोधी धरने का समर्थन कर रहे थे.
शाहीन बाग में पीएम मोदी और अमित शाह को मारने की बातें की गईं थी तथा असम को देश से अलग करने की धमकी दी गयी थी. वामपंथी दलों और नेताओं पर आज सत्य का करारा प्रहार हुआ.
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शाहीन बाग जैसे धरने स्वीकार्य नहीं- सुप्रीम कोर्ट
देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा शाहीन बाग सरीखे प्रदर्शन स्वीकार्य नहीं किए जा सकते हैं. इस तरह के विरोध प्रदर्शन (Shaheen Bagh) स्वीकार्य नहीं हैं और अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेकिन अधिकारियों को किस तरीके से कार्य करना है यह उनकी जिम्मेदारी है.
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अराजकता और हिंसा को बढ़ावा देता है रोड जाम करने वाला धरना
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासन को रास्ता जाम कर प्रदर्शन रहे लोगों को हटाना चाहिए, कोर्ट के आदेश का इंतजार नही करना चाहिए. उल्लेखनीय है कि लोग कह रहे थे कि किसी भी सड़क को जाम करके कट्टरपंथी अगर धरना देंगे तो इससे देशभक्तों को आक्रोशित होना पड़ेगा जो सही नहीं है. शाहीन बाग में हिंसक और दंगाइयों जैसी बातें की गई जिससे दिल्ली में भीषण दंगे हुए थे.
शीर्ष न्यायालय ने टिप्पणी की है कि हमें यह स्पष्ट करना होगा कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता है. केवल निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि आवागमन का अधिकार अनिश्चित काल तक रोका नहीं जा सकता है.
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