नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना केस में दोषी प्रशांत भूषण की सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालत ने प्रशांत भूषण को माफी मांगने का मौका दिया था, गलती हमेशा गलती होती है और ये बात व्यक्ति को महसूस होनी चाहिए.


अटॉर्नी जनरल ने माफ करने की अपील की


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कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से प्रशांत भूषण को सजा सुनाने पर राय मांगी, इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, प्रशांत भूषण का बयान ये बताने के लिए था कि न्यायपालिका को अपने अंदर सुधार लाने की जरूरत है, इसलिए उन्हें माफ कर देना चाहिए.


सुप्रीम कोर्ट की आपराधिक अवमानना के 2020 के मामले में दोषी के वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में कोर्ट ने भूषण को सजा सुनाने के मामले में अटॉर्नी जनरल से उनकी राय मांगी जिसपर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि भूषण का ट्वीट यह बताने के लिए था कि ज्यूडिशरी को अपने अंदर सुधार लाने की जरूरत है, इसलिए भूषण को माफ कर देना चाहिए.


सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हमने मौका दिया था"


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भूषण ने सोमवार को कोर्ट में जो अपना अतिरिक्त बयान दाखिल किया है, उसमें उम्मीद थी कि अपने रवैये में भूषण कुछ सुधार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को संबोधित करते हुए कहा कि हमने भूषण को मौका दिया था. गलती हमेशा गलती होती है और संबंधित व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए. कोर्ट कि मर्यादा है भूषण ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूगा.


अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मीडिया में उनके बयान छप रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी और के बयान का हवाला मत दीजिए. इससे इस कार्रवाई पर असर नहीं पड़ेगा. गणमान्य लोग कुछ कह रहे हैं, इस पर चर्चा क्यों करें.


प्रशांत भूषण के वकील ने नहीं मानी गलती


सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के वकील राजीव धवन से उनकी सज़ा को लेकर सलाह मांगी, कि उन्हें क्या सजा दी जाए. इस पर राजीव धवन ने कहा, उन्हें बयानों पर संयम रखने की सलाह के साथ छोड़ देना चाहिए.


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें सिर्फ इससे मतलब कि आप क्या कह रहे हैं. भूषण के वकील धवन क्या कह रहे हैं. भूषण के वकील राजीव धवन ने कहा कि वह प्रशांत भूषण अपना बयान पढ़ना चाहते हैं, कोर्ट ने कहा हमने पढ़ लिया है, इसकी जरूरत नहीं है.


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प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट और जजों के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट किए थे, इस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को अवमानना केस में दोषी माना था.


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