मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने दी पर्युषण पूजा के लिए तीन जैन मंदिर खोलने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट की ओर से शुक्रवार को जैन समाज के तीन मंदिरों को सशर्त खोलने और पर्युषण पूजा करने की इजाजत दे दी गई है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Aug 21, 2020, 06:06 PM IST
    • भगवान जगन्नाथ ने माफ किया, अब दोबारा भगवान माफ कर दें- प्रधान न्यायाधीश
    • केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें मन्दिर प्रबंधन
मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने दी पर्युषण पूजा के लिए तीन जैन मंदिर खोलने की अनुमति

मुंबई: देश भर में कोरोना वायरस के भीषण हाहाकार के चलते सभी धार्मिक स्थल बन्द हैं और कोई बड़ी धार्मिक गतिविधि नहीं हो रही है. राम मंदिर भूमिपूजन और भगवान जगन्नाथ मंदिर की रथयात्रा को छोड़कर लगभग सभी अनुष्ठान स्थगित किये जा चुके हैं. भूमिपूजन बहुत आवश्यक कार्यक्रम था इसलिए पूरी सावधानी के साथ इसे सम्पन्न किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने पर्युषण पूजा के लिए मुंबई में तीन जैन मंदिर खोलने के आदेश दिए हैं.

भगवान जगन्नाथ ने माफ किया, अब दोबारा भगवान माफ कर दें- प्रधान न्यायाधीश

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने अपने आदेश में भगवान जगन्नाथ का जिक्र किया और माफी मांगी. उन्होंने कहा कि जिस तरह रथयात्रा को अनुमति देने पर भगवान जगन्नाथ ने हमें माफ कर दिया ठीक वैसे ही भगवान हमें दोबारा माफ कर दें.

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केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें मन्दिर प्रबंधन

सुप्रीम कोर्ट ने मन्दिर खोलने की अनुमति देते हुए कहा कि मंदिर प्रबंधन अंडरटेकिंग दें कि कोरोना को लेकर SoP और सरकार की गाइडलाइन का पालन करेंगे. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने मॉल्स और अन्य आर्थिक गतिविधियों को खोलने की अनुमति दी है लेकिन मंदिरों की नहीं.

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से दादर, बाइकूला और चेंबूर स्थित जैन मंदिरों को 22 और 23 अगस्त को खोलने की अनुमति मिली है. CJI एसए बोबडे  की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि वे (राज्य सरकार) हर गतिविधि की अनुमति दे रहे हैं, जिसमें पैसा शामिल है लेकिन वे मंदिरों के लिए कहते हैं कि कोविड हैं.

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