नई दिल्ली: 27 जनवरी, 2021 को अमेजन की वेब सीरीज 'तांडव' के निर्देशक अली अब्बास जफर और अभिनेता जीशान अय्यूब की याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसी को भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. कुछ दिनों पहले, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में तांडव सीरीज के निर्देशक अली अब्बास जफर सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. निर्देशक अली अब्बास और अभिनेता जीशान अय्यूब ने इस एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. 


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क्या है मामला
अमेजन प्राइम इंडिया के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लांच हुई वेब सीरीज के कुछ दृश्यों में हिंदू धर्म के देवी-देवताओं को लेकर अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया गया. इसी मामले को लेकर देश के कई हिस्सों में वेब सीरीज के निर्देशक, अभिनेता एवं निर्माताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई. इस मामले को लेकर निर्देशक अली अब्बास जफर और अभिनेता जीशान अय्यूब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. 


 



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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि यदि वे अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगवाना चाहते हैं, तो उन्हें हाईकोर्ट जाना होगा. इसके साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे कई राज्यों को नोटिस जारी किया कि वे वेब सीरीज से जुड़े हुए मामलों को आपस में जोड़ने का प्रयास करें. 


अब इस मामले में अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद निर्धारित की गई है. कोर्ट में न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने राज्यों से जवाब मांगते हुए तांडव के निर्माता-निर्देशकों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है.  


अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला
कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभिनेता जीशान अय्यूब ने दलील दते हुए कहा कि 'मैं एक अभिनेता हूं और मुझसे भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया गया था.' इस पर पीठ ने कहा, 'आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है. आप ऐसा किरदार नहीं निभा सकते, जो किसी समुदाय की भावनाओं को आहत करता हो.' 



निर्देशक मांग चुके हैं माफी
अमेजन प्राइम की वेब सीरीज को लेकर देशभर में बवाल होने के बाद सीरीज के निर्देशक अली अब्बास जफर ने लोगों से माफी मांगी थी. उन्होंने यह भी कहा कि सूचना एवं प्रसार मंत्रालय ने उन्हें दर्शकों की प्रतिक्रियाओं से अवगत कराया है, जिनमें लोगों ने भावनाओं को ठेस पहुंचने की बात का जिक्र किया है. इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद निर्देशक ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. 


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