नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बीते 3 सितंबर को रेलवे लाइन के किनारे वाली झुग्गियों को हटाने का एक फैसला सुनाया था. जिसे लेकर केंद्र सरकार ने अदालत में जवाब दाखिल करते हुए ये कहा है कि अभी झुग्गियां नहीं हटाई जाएंगी.


अभी नहीं हटेंगी रेलवे लाइन के किनारे झुग्गियां


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दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे वाली 48 हजार झुग्गियां फिलहाल नहीं हटेंगी. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा रेलवे कि केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर बात करेंगे और चार हफ्ते में हल निकालेंगे.


झुग्गी-झोपड़ी केस में बड़ा UPDATE


केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि शहरी विकास मंत्रालय से सलाह हो रही है. जब तक झुग्गी वालों के पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती, तब तक दिल्ली में रेलवे की पटरी के आसपास की झुग्गियां नहीं हटाई जाएंगी. कांग्रेस नेता अजय माकन की याचिका पर  सुनवाई चार हफ्ते के लिए टली.


सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में रेलवे की पटरी के आसपास की झुग्गियों को हटाने का आदेश दिया था. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली-NCR में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की लगभग 48,000 झुग्गी-झोपड़ियों को हटाया जाए. साथ ही यह भी निर्देश दिया था कि कोई भी अदालत झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने पर स्टे नहीं दे. ऐसा करके कोर्ट ने झुग्गियों को हटाने के मामले में राजनीति न हो इसका ध्यान रखा है.


सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दिल्ली-NCR में रेलवे लाइन के किनारे हटाई जाएं झुग्गियां


आपको बता दें, इस आदेश को जारी करते हुए 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने साथ ही जोर देकर ये भी कहा था कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण हटाने के काम में किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव और दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.


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