नई दिल्ली: money laundering case: मनी लॉंड्रिंग केस के मामले में फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज की याचिका पर हाल में ही दिल्ली हाई कोर्ट सुनावाई की है. कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया है. जैकलिन ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रूपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ईडी को नोटिस जारी


गुरुवार को इस मामले में सुनवाई हुई जब कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है. मामले में जैकलीन ने दावा करते हुए कहा है कि इस पूरे मामले में वह एक पीड़िता है, न कि अपराधी. हाई कोर्ट में जैकलीन की याचिका पर अगली सुनवाई 29 जनवरी को करने का फैसला दिया है.


200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का केस


अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज से जुड़ा यह मामला 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का है. उन्होंने इस मामले में  ईडी द्वारा अपने खिलाफ दर्ज एफआईआऱ को रद्द करने की अपील की है. एक्ट्रेस ने दिल्ली उच्च न्यायालय बुधवार को पहुंची थी. याचिका में मामले में ईडी द्वारा दायर दूसरे आरोपपत्र और यहां एक सुनवाई अदालत के समक्ष लंबित संबंधित कार्यवाही को रद्द करने की भी मांग की गई है.


जैकलीन ने रखी अपनी बात


जैकलीन फर्नांडीज ने कोर्ट मं कहा कि उन्हें उस अपराध में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पेश किया गया है, जिसमें दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी. उन्होंने कहा कि उस मामले में उनका बयान भी दर्ज किया गया है, जिससे उनके पक्ष में अनुकूल निष्कर्ष निकला है. जैकलीन ने कहा कि उन्हें चंद्रशेखर और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए गंभीर अपराध के बारे में कुछ नहीं पता था.


ईडी पर लगाया आरोप


जैकलिन ने आरोप लगाया है कि ईडी ने उन्हें इस केस में आरोपी बनाते समय पक्षपात किया. ईडी ने नोरा फतेही (अभिनेत्री) को क्लीन चिट दे दी है, जबकि यह रिकॉर्ड पर स्वीकार किया गया तथ्य है कि उनके परिवार के सदस्य को उनके कहने पर सुकेश चंद्रशेखर से बीएमडब्ल्यू कार मिली थी.


ये भी पढ़ें- Happy Birthday Govinda: जब अपने ही मामा की साली पर फिसला गोविंदा का दिल, फिर ऐसे बने 'जोरू का गुलाम'


Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.