कंगना के हक में महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग का फैसला, BMC को बड़ा झटका
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने BMC को फटकार लगाई इसके साथ ही महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने IS इकबाल सिंह चहल को समन भेजा है.
मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) लंबे समय से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. कंगना और महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) की जुबानी जंग भी इस साल काफी सुर्खियां बटोर चुकी है और इसका खामियाजा भी कंगना को भरना पड़ा.
लेकिन अब कंगना को कोर्ट से राहत मिलती नजर आ रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कंगना के हक में फैसला सुनाते हुए BMC के कार्रवाई को गलत ठहराया
हालांकि बाद में कोर्ट ने इस घटना को गलत बताते हुए कार्रवाई को रोकने का आदेश जारी किया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. और ऑफिस का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा ध्वस्त किया जा चुका था.
कौन है इकबाल सिंह चहल
एक्ट्रेस (Kangana Ranaut) के ऑफिस में BMC द्वारा किए गए कार्रवाई के चलते IS इकबाल सिंह चहल को महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग की तरफ से समन भेजा गया है. इकबाल महाराष्ट्र कैडर 1989 बैच के आईएएस हैं और राजस्थान के श्रीगंगानगर के रहने वाले हैं. फिलहाल चहल BMC को संभाल रहे हैं.
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कंगना ने मांगा 2 करोड़ हर्जाना
कंगना (Kangana Ranaut) ने BMC द्वारा किए गए तोड़फोड़ के बदले दो करोड़ रुपये हर्जाना की मांगा की है. वहीं बता दें कि कंगना को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली ही है वहीं BMC की इसके अलावा सोशल मीडिया पर कमेंट्स करने को लेकर भी कंगना को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से राहत मिली है. जिसके मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है.
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