मुंबई: अभिनेत्री Kangana Ranaut के दफ्तर तोड़े जाने को लेकर Bombay High Court ने BMC के खिलाफ बड़ी टिप्पणी की है. बृहनमुंबई महानगर पालिका (BMC) की कार्रवाई के विरुद्ध दायर कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की तरफ से याचिका को कोर्ट ने स्वीकार किया है. साथ ही अदालत ने कहा है कि अभिनेत्री Kangana Ranaut के दफ्तर पर हुई तोड़फोड़ कार्रवाई गलत थी. Court ने BMC को फटकार भी लगाई है. 


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Court को कार्रवाई में दिखा बदला
Bombay High Court ने कहा कि, सामना में छपे लेख से ऐसा लगता है कि Kangana Ranaut द्वारा मुंबई को POK जैसा बताने के बाद यह कार्रवाई हुई है. राज्य सरकार को ऐसे गैर जिम्मेदारान बयानों को नजर अंदाज करना चाहिए.



प्रशासन की तरफ से बंगला तोड़ना गलत भावना के तहत कार्रवाई प्रतीत होती है. कंगना की याचिका को स्वीकारते हुए कोर्ट ने कहा, कंगना याचिकाकर्ता रहने योग्य निर्माण कार्य कर सकती हैं.


BMC को फटकार
अदालत ने BMC के नोटिस को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही शिकायत और कार्रवाई के मूल्यांकन के लिए 3 महीने का समय दिया गया है. अदालत ने कहा है, अगर कोई अवैध निर्माण कार्य हुआ है तो कार्रवाई से पहले महानगर पालिका 7 दिन का नोटिस दे. कंगना (Kangana Ranaut) के बंगले का कितना नुकसान हुआ इसका एक स्वतंत्र संस्था से मूल्यांकन कराया जाएगा.


लोकतंत्र जीत गया-कंगना
कोर्ट से फैसला आने के बाद कंगना ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है. Kangana Ranaut ने ट्वीट किया है कि 'जब कोई सरकार के खिलाफ खड़ा होता है तो ये उसकी अकेले की जीत नहीं है बल्कि लोकतंत्र की जीत है. उन सबका धन्यवाद जो मेरे साथ खड़े रहे.



उनका भी धन्यवाद जो मेरे सपने टूटने पर हंसे और विलेन बने. वो विलेन बने इसीलिए मैं हीरो बन पाई.' उधर मुंबई मेयर किशोरी पेड़नकर का कहना है कि कंगना के दफ्तर पर जो कार्रवाई की गई वो MMC ACT के तहत और 354 (A) के तहत हुई है. कोर्ट का जो निर्णय आया है, बीएमसी की लीगल टीम उसका अध्ययन करेगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा.


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