भीमा कोरेगांव मामला: वरवर राव को मिलेगी जमानत? अर्जी पर मंगलवार को होगी सुनवाई
भीमा कोरेगांव मामले में क्या वरवर राव को जमानत मिलेगी? मेडिकल कंडीशन पर जमानत की अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई होगी.
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने सोमवार को कहा कि वह तेलुगु कवि और भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले के आरोपी पी वरवर राव की अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई करेगी, जिसमें चिकित्सा आधार पर स्थायी जमानत की उनकी याचिका को खारिज करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गयी है.
यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने करेगी सुनवाई
सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अनुरोध किया कि उन्हें कुछ दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति दी जाए और मामले की सुनवाई कल की जाए. इसके बाद न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई मंगलवार को निर्धारित की.
राव की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने कहा कि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है. ग्रोवर ने कहा, 'क्या इसपर आज विचार किया जा सकता है? मैं तैयार हूं, मेरे मित्र तैयार हैं. हम इसे आज समाप्त कर सकते हैं.'
न्यायमूर्ति ललित ने अधिवक्ता ग्रोवर से क्या कहा?
न्यायमूर्ति ललित ने ग्रोवर से कहा कि वह आम्रपाली के घर खरीदारों के मामले में सुनवाई के लिये अलग पीठ में अपराह्न 2 बजे बैठेंगे. पीठ में न्यायमूर्ति एस आर भट्ट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया भी शामिल हैं. पीठ ने कहा कि वह मामले पर 12 जुलाई को सबसे पहले सुनवाई करेगी.
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