नहीं देना सर्विस चार्ज तो ना जाएं होटल, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों की ये टिप्पणी
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) द्वारा सर्विस चार्ज ना वसूलने के निर्देश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया कि, सर्विस चार्ज वसूलना कहीं से भी गलत नहीं है. अगर कोई ग्राहक सर्विस चार्ज नहीं देना चाहता है तो वो होटल में प्रवेश ही ना करें.
नई दिल्ली. होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट में बैठ कर खाना खाने के शौकीनों को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने उन हालिया दिशा-निर्देशों पर बुधवार को रोक लगा दी, जिनमें होटलों और रेस्तरां के सेवा शुल्क वसूलने पर प्रतिबंध लगाया गया था.
कोर्ट ने सीसीपीए के निर्देश पर लगाई रोक
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) द्वारा सर्विस चार्ज ना वसूलने के निर्देश पर रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के चार जुलाई के निर्देशों के विरुद्ध दायर भारतीय राष्ट्रीय रेस्तरां संघ (एनआरएआई) और भारतीय होटल एवं रेस्तरां संघ की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले पर विचार किया जाना चाहिए.
कोर्ट ने कहा मेन्यू में दाखिल करें सर्विस चार्ज
उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के सदस्यों को निर्देश दिया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कीमत और कर के अतिरिक्त उपभोक्ताओं से सेवा शुल्क वसूले जाने और इसके भुगतान की बाध्यता को मेन्यू या अन्य स्थानों पर विधिवत और प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए. अदालत ने कहा कि इसके अलावा होटल और रेस्तरां पैक कराकर ले जाए जाने वाले सामान पर सेवा शुल्क नहीं वसूलने के बारे में हलफनामा भी दाखिल करेंगे.
कोर्ट ने कहा ना जाएं होटल
कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया कि, सर्विस चार्ज वसूलना कहीं से भी गलत नहीं है. अगर कोई ग्राहक सर्विस चार्ज नहीं देना चाहता है तो वो होटल में प्रवेश ही ना करें. बता दें कि, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) द्वारा सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगा दी गई थी. जिसके खिलाफ नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
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