SC ने पलटा दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन पर FIR दर्ज करने पर लगाई रोक
दिल्ली हाई कोर्ट ने दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश सुनाया था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर अमल करने से रोक लगा दी गई है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता शहनवाज हुसैन पर FIR दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी है. बता दें कि, भाजपा नेता शहनवाज हुसैन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
बता दें कि, दिल्ली हाई कोर्ट ने दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश सुनाया था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर अमल करने से रोक लगा दी गई है.
जस्टिस यू यू ललित की पीठ ने सुनाया फैसला
न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ ने हुसैन की याचिका पर दिल्ली सरकार समेत विभिन्न पक्षकारों को नोटिस जारी किए और उनसे जवाब मांगा. पीठ ने मामले को सुनवाई के लिए सितंबर के तीसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया. उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली हुसैन की याचिका 17 अगस्त को खारिज कर दी थी. निचली अदालत ने दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था.
महिला ने किया था FIR दर्ज करने का अनुरोध
दिल्ली की एक महिला ने 2018 में निचली अदालत का रुख करते हुए दुष्कर्म के आरोप में हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया था. एक मजिस्ट्रेट अदालत ने सात जुलाई 2018 को हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देते हुए कहा था कि महिला की शिकायत से एक संज्ञेय अपराध का मामला बनता है. भाजपा नेता ने एक सत्र अदालत में इसे चुनौती दी थी, जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी थी.
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