नई दिल्ली: Sanjay Singh Jamanat: आप नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. वे बीते 6 महीने से जेल में थे. उन्हें तीन सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने जमानत दी है. ED ने भी संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया. जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह इस केस के बारे में मीडिया में कोई बयान न दें. वे राजनीतिक गतिविधियों में हिसा ले सकेंगे. कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करेगी.
ED बोलीं- हमे जमानत से आपत्ति नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह साफ-साफ दिख रहा है कि पैसा रिकवर नहीं हुआ है. ED से पूछा कि संजय सिंह को अब जेल में रखने का क्या आधार है. इस पर ED ने कहा कि हमें AAP नेता संजय सिंह को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है.
संजय सिंह ने दायर की थी जमानत याचिका
आप नेता संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. संजय सिंह की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे. उन्होंने ही संजय के पक्ष में दलील रखी. इसके बाद न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने संजय को जमानत दे दी.
अक्टूबर 2023 में हुए थे गिरफ्तार
संजय सिंह को ED ने अक्टूबर 2023 में गिरफ्तार किया था. ईडी ने कहा था कि संजय सिंह को दिल्ली की आबकारी नीति (2021-22) में शराब (कंपनी) समूहों से रिश्वत मिली थी. बता दें कि दिल्ली की आबकारी नीति अगस्त, 2022 में निरस्त कर दी गई थी. इसके बाद उपराज्यपाल ने CBI को कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच का आदेश दिया.
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