रामपुर: समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता और रामपुर विधायक मोहम्मद आजम खान को मंगलवार को यहां सांसद/विधायक अदालत (एमपी-एमएलए कोर्ट) के न्यायाधीश आलोक दुबे से नियमित जमानत मिल गई. उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सांसद/विधायक अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसने मंगलवार को दोनों पक्षों (अभियोजन और बचाव पक्ष) की दलीलें सुनने के बाद आजम खान को नियमित जमानत दे दी.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं आजम खान


अभियोजन पक्ष के अनुसार, आजम खान पर अधिकारियों से रामपुर पब्लिक स्कूल की एक शाखा का संबद्धता प्रमाण पत्र धोखाधड़ी से प्राप्त करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. आजम खान मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं जो रामपुर पब्लिक स्कूल की तीन शाखाएं चलाता है. जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने मामले में खान को नियमित जमानत दे दी.’’ मंगलवार को अरुण प्रकाश ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अदालत में पैरवी की थी और खान की जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया था.


आजम खान के पक्ष में उतरे ये वकील


उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता जुबैर अहमद खान जो आजम खान के बचाव पक्ष के वकील के रूप में पेश हुए, ने कहा, ‘‘अभियोजन माननीय अदालत के समक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा कि आजम खान ने बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) के कार्यालय से रामपुर पब्लिक स्कूल की यतीम खाना शाखा चलाने के लिए धोखाधड़ी से संबद्धता प्रमाण पत्र प्राप्त किया था.’’


आवेदन दायर करने का निर्देश


उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद आजम खान नियमित जमानत के लिए मंगलवार को अदालत में पेश हुए. जालसाजी के कथित अपराध में उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद 27 महीने बाद मई में खान को सीतापुर जेल से रिहा किया गया था. उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता (आजम खान) को आदेश की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर सक्षम अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन दायर करने का भी निर्देश दिया था.


मिली नियमित जमानत


अभियोजन पक्ष के अनुसार, अदालत ने खान को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी), 467 (दस्‍तावेजों की हेराफेरी), 468 और 471 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के आरोपों के तहत नियमित जमानत दी.


ये भी पढ़ें- नूपुर शर्मा के समर्थन में उतरे बीजेपी के ये नेता, पुलिस ने किया ऐसा सलूक



Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.