नई दिल्लीः कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद शनिवार को कहा कि वह लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं और डरने वाले नहीं हैं. उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अडाणी समूह से जुड़े सवालों से ध्यान भटकाने के लिए उन पर ओबीसी समुदाय के अपमान का आरोप लगा रही है. 


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अडाणी मामले पर फिर से बोलेंगे राहुल
राहुल गांधी ने कहा, "असली सवाल यह है कि अडाणी समूह में 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, वो पैसा किसका है?" उन्होंने दावा किया कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इससे डरे हुए थे कि वह फिर से सदन में अडाणी मामले पर बोलेंगे. 


 



मंत्रियों ने मेरे बारे में झूठ बोलाः राहुल
कांग्रेस नेता ने कहा, "अडाणी की शेल कंपनी हैं, उनमें 20 हजार करोड़ रुपया किसी ने निवेश किया है, ये पैसे किसके हैं? यह सवाल मैंने पूछा. मोदी और अडाणी के रिश्ते के बारे में पूछा. मेरी बातों को सदन की कार्यवाही से हटाया गया." राहुल गांधी ने कहा, "मेरे बारे में मंत्रियों ने झूठ बोला, जबकि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिसका दावा किया गया था. मैंने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि मुझे जवाब देने का मौका मिले, लेकिन मौका नहीं मिला." 


"भारत में लोकतंत्र पर हो रहे हैं हमले"
उन्होंने इस बात पर जोर दिया, "हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिये लड़ रहा हूं, आगे भी लड़ता रहूंगा. मैं नहीं डरता. भारत में लोकतंत्र पर हमले किए जा रहे हैं, इसके उदाहरण समय-समय पर सामने आते रहते हैं. अयोग्य ठहराने, मंत्रियों द्वारा आरोप लगाने का पूरा खेल अडाणी मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए खेला गया." 


कांग्रेस नेता ने ओबीसी समुदाय का अपमान करने के भाजपा के आरोप पर कहा, "मैंने हमेशा भाईचारे की बात की है, यह ओबीसी के बारे में नहीं है. मेरा समर्थन करने के लिए मैं सभी विपक्षी दलों का आभार व्यक्त करता हूं, हम सभी मिलकर काम करेंगे."


"सरकार के लिए देश अडाणी है और अडाणी देश है"
बकौल राहुल, "अगर वे मुझे स्थायी रूप से भी अयोग्य करार दे देते हैं तब भी मैं अपना काम करता रहूंगा. सरकार द्वारा घबराहट में की जा रही कार्रवाई से विपक्ष को फायदा मिलेगा. इस सरकार के लिए देश अडाणी है और अडाणी देश है. मेरा नाम सावरकर नहीं है, गांधी है और गांधी कभी माफी नहीं मांगते."


राहुल की लोकसभा सदस्यता अयोग्य
बता दें कि केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया है. लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनका अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा. 


‘मोदी उपनाम’ मामले में कोर्ट ने सुनाई थी सजा
अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है. उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दोषी ठहराया तथा दो साल कारावास की सजा सुनाई.


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