चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और धनुष बाण चिह्न पर लगाई रोक, उद्धव-शिंदे गुट को लेना होगा नया नाम
चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी के नाम शिवसेना और उसके चुनाव चिह्न धनुष और तीर का इस्तेमाल करने से रोका है. विवाद में चुनाव आयोग ने अंतरिम फैसला दिया है. चुनाव आयोग ने अपने अंतरिम फैसले में कहा कि महाराष्ट्र उपचुनाव में शिवसेना के दोनों गुट नए नामों का चयन कर सकते हैं.
नई दिल्लीः चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी के नाम शिवसेना और उसके चुनाव चिह्न धनुष और तीर का इस्तेमाल करने से रोका है. विवाद में चुनाव आयोग ने अंतरिम फैसला दिया है. चुनाव आयोग ने अपने अंतरिम फैसले में कहा कि महाराष्ट्र उपचुनाव में शिवसेना के दोनों गुट नए नामों का चयन कर सकते हैं. उन्हें नए चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे.
इससे पहले एकनाथ शिंदे और अन्य ने बीजेपी के समर्थन से सरकार बना ली थी. तभी से शिवसेना के उद्धव और शिंदे गुट में पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर विवाद है.
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'दोनों गुट तीन-तीन नाम और चुनाव चिह्न सुझाएं'
चुनाव आयोग ने पार्टी के दोनों गुटों की ओर से नाम और चुनाव चिह्न पर दावा किए जाने की पृष्ठभूमि में एक अंतरिम आदेश जारी करके कहा कि वे सोमवार तक अपनी-अपनी पार्टी के लिए तीन-तीन नये नाम और चुनाव चिह्न सुझाएं. आयोग दोनों गुटों की ओर से सुझाए गए नामों और चुनाव चिह्नों में से उन्हें किसी एक का इस्तेमाल करने की अनुमति देगा.
अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव नजदीक आने की स्थिति में शिंदे गुट की ओर से अनुरोध किए जाने पर चुनाव आयोग ने अंतरिम आदेश जारी किया है.
चुनाव आयोग का अंतरिम आदेश अन्यायः उद्धव गुट
वहीं, उद्धव ठाकरे गुट के अंबादास दानवे ने कहा कि अंधेरी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए शिवसेना के चुनाव चिह्न पर रोक लगाने का निर्वाचन आयोग का अंतरिम आदेश अन्याय है.
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