अदालतों की सुरक्षा के लिए विशेष टीम बनाए दिल्ली पुलिसः हाई कोर्ट
अदालत के निर्देश के अनुसार, कोर्ट परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की सुरक्षा कर्मियों द्वारा जांच की जाएगी.
नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को राष्ट्रीय राजधानी में हाई कोर्ट परिसर के साथ-साथ सभी जिला न्यायालय परिसरों की सुरक्षा ऑडिट करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने का निर्देश दिया है.
रोहिणी में हुई थी फायरिंग
इस साल सितंबर में रोहिणी जिला अदालत में फायरिंग की घटना के बाद दर्ज एक स्वत: संज्ञान मामले से निपटने के लिए मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायाधीश ज्योति सिंह की खंडपीठ ने कुछ निर्देश जारी किए हैं.
सभी की जांच की जाए
अदालत के निर्देश के अनुसार, कोर्ट परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की सुरक्षा कर्मियों द्वारा जांच की जाएगी. दो जांच बिंदुओं, अर्थात न्यायालय परिसरों के प्रवेश द्वार और न्यायालय कक्षों वाले भवनों के प्रवेश द्वारों पर जांच/तलाशी ली जाएगी. आदेश में यह भी कहा गया है कि गठित टीम सुरक्षा संबंधी विभिन्न पहलुओं जैसे कि तैनात किए जाने वाले पुलिस कर्मियों की संख्या, लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों की संख्या आदि पर विचार-विमर्श करेगी.
इस बात पर भी दिया जोर
अदालत ने जरूरी चीजों पर जोर देते हुए कहा कि संबंधित बार एसोसिएशन उन सभी अधिवक्ताओं को क्यूआर कोड/बार कोड/स्मार्ट चिप के साथ आईडी कार्ड जारी करने के लिए एक तंत्र तैयार करेंगे, जो इन संघों के सदस्य हैं. उन अधिवक्ताओं के लिए, जो दिल्ली बार काउंसिल में नामांकित हैं, लेकिन किसी बार एसोसिएशन के सदस्य नहीं हैं, दिल्ली बार काउंसिल द्वारा समान आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे.
इसके अलावा यह भी कहा गया है कि पहचान पत्र अहस्तांतरणीय होंगे और प्रवेश के समय सभी न्यायालय परिसरों में उपयोग किए जाने योग्य होने चाहिए. पीठ ने पुलिस से यह सुनिश्चित करने को कहा कि मेटल डिटेक्शन और बैगेज स्कैनिंग आदि में नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया जाए. बिना स्कैन किए कोर्ट परिसर के अंदर किसी भी सामान की अनुमति नहीं दी जाएगी.
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