ज्ञानवापी केस में नई याचिका: तहखाने की छत पर नमाज पर रोक, मरम्मत की मांग, जानें सबकुछ
अपीलकर्ता ने कहा- हमारी दूसरी मांग है कि `व्यास का तहखाना` की छत पर किसी को भी जाने से पूर्णत: रोक दिया जाए. क्योंकि ये छत बेहद जीण-शीर्ण हालात में है और यह हमारी आस्था का मसला भी है. छत पर जाकर चहलकदमी करना, थूकना, ये सब काम अब नहीं होने देना है. कोर्ट का सम्मान करते हैं. जो नमाजी छत पर जा रहे हैं, उन्हें पूर्णत: रोका जाए.
वाराणसी. ज्ञानवापी केस में बुधवार को एक नई याचिका दायर कर कोर्ट के समक्ष कुछ मांगें रखी गई हैं. याचिका दायर करने वाले हिंदू पक्ष के राम प्रसाद ने कहा है-आज की याचिका मेरे नाम पर दायर की गई है. तहखाने की छत 500 साल से ज्यादा पुरानी है और जीर्ण-शीर्ण हालात में है. यह सैंकड़ों उन श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विषय है जो हर दिन तहखाने में दर्शन के लिए जाते हैं. अगर ऐसे ही हालात रहे तो किसी दिन की इसकी वजह से बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है. हमने कोर्ट से मांग की है कि तत्काल तहखाने का जीर्णोद्धार कराया जाए.
उन्होंने कहा-हमारी दूसरी मांग है कि 'व्यास का तहखाना' की छत पर किसी को भी जाने से पूर्णत: रोक दिया जाए. क्योंकि ये छत बेहद जीण-शीर्ण हालात में है और यह हमारी आस्था का मसला भी है. छत पर जाकर चहलकदमी करना, थूकना, ये सब काम अब नहीं होने देना है. कोर्ट का सम्मान करते हैं. जो नमाजी छत पर जा रहे हैं, उन्हें पूर्णत: रोका जाए. यह हमारा विश्वास है कि जहां पर भी गर्भ गृह हो या फिर जहां हम पूजा करते हों, वह जगह किसी भी तरह की अपवित्रता से मुक्त होनी चाहिए.
सर्वेक्षण पर सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख तय
बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर स्थित शेष आठ तहखानों सहित सम्पूर्ण परिसर के सर्वेक्षण का आदेश देने का आग्रह करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 19 मार्च की तिथि तय की है. हिन्दू पक्ष के एडवोकेट मदन मोहन यादव ने बताया कि ज्ञानवापी परिसर स्थित शेष आठ तहखानों सहित पूरे परिसर के सर्वेक्षण का आदेश देने का आग्रह करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए प्रभारी जिला न्यायाधीश (पंचम) अनिल कुमार ने 19 मार्च की तिथि तय की है.
मदन मोहन ने बताया कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले की वादी संख्या एक राखी सिंह ने ज्ञानवापी परिसर में शेष बन्द पड़े आठ तहखानों सहित सम्पूर्ण परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराए जाने का आग्रह करते हुए एक याचिका दायर की थी. इस पर जिला न्यायाधीश ने सुनवाई के लिए 19 मार्च की तिथि तय की है.
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