इस राज्य में अब 21 से पहले नहीं होगी लड़कियों की शादी, सरकार ने बनाया कानून
राज्य सरकार में स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने बिल पेश किया. संशोधित ड्राफ्ट को राज्य कैबिनेट 7 महीने पहले ही मंजूरी दे दी थी.
नई दिल्ली. हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार लड़कियों की विवाह की उम्र 18 की बजाए 21 करने जा रही है. राज्य सरकार ने मंगलवार को इस संबंध में एक विधेयक विधानसभा में पारित कर दिया है. 'हिमाचल प्रदेश बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक-2024’ बिल विधानसभा पेश किया गया जहां इसे सर्वसम्मति के साथ पारित कर दिया गया. विधानसभा से पारित यह बिल अब राज्य के गवर्नर को भेजा जाएगा.
इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में अब लड़कियों की शादी 21 साल के पहले नहीं की जा सकेगी. राज्य सरकार में स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने बिल पेश किया. संशोधित ड्राफ्ट को राज्य कैबिनेट 7 महीने पहले ही मंजूरी दे दी थी.
बता दें कि हिमाचल प्रदेश ऐसा निर्णय लेने के साथ ही अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है. बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने भी साल 2021 में शादी की उम्र 21 साल करने का प्रस्ताव पास कर दिया था. बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 लोकसभा में पेश किया गया था और फिर इसे शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवाओं और खेल पर स्थायी समिति को भेजा गया था.
यह भी पढ़िएः हिंद महासागर में भारत और चीन आमने-सामने, कोलंबो पोर्ट में दोनों देशों ने भेजा युद्धपोत
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.