नई दिल्लीः कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दूसरे चरण की समाप्ति से पहले केंद्र सरकार ने इसके अब तक के दौर की समीक्षा की. इसके आधार पर स्थिति का विश्लेषण करते हुए तय किया गया कि कोरोना के खतरे को देखते हुए अभी लॉकडाउन को समाप्त कर देना ठीक नहीं होगा.


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इसके आधार गृहमंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है. दूसरे चरण का लॉकडाउन 3 मई को समाप्त हो रहा था, लेकिन अब यह 17 मई तक जारी रहेगा. 


डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत बढ़ाया लॉकडाउन
सरकार की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि देश में लॉकडाउन 4 मई के बाद भी जारी रहेगा. इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को आधार बनाया गया है. इस दौरान देश को अलग-अलग जोन में बांट दिया गया है. देश भर के 733 जिलों को अलग-अलग जोन में बांटा गया है. 


जोन की नई अपडेट लिस्ट के मुताबिक 130 जिले अभी रेड जोन में हैं. इनमें दिल्ली और मुंबई भी शामिल हैं और यहां किसी तरह की कोई छूट की गुंजाइश नहीं है. 


लॉकडाउन-3 का ऐसा रहेगा प्रभाव, परिवहन अभी भी बंद
तीसरे चरण के लॉकडाउन का असर जोन के अनुसार पड़ने की बात सामने आई है. गृहमंत्रालय से जारी प्रेसनोट में इसे पूरे विस्तार से बताया है. इसके आधार पर सबसे पहला यह है कि पूरे देश में अभी परिवहन को लेकर छूट नहीं दी गई है.


कुछ गतिविधियाँ पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी. इसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग के जरिए अंतरराज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल है.



इस तरह मिल सकती है छूट
देश के जो इलाके रेड जोन में हैं, वहां पहले की तरह ही लॉकडाउन की तमाम सख्ती जारी रहेगी. वहां कोई छूट नहीं दी गई है. रेड जोन में ऑटो-रिक्शा व अन्य परिवहन की गतिविधियों पर पहले की तरह पर रोक रहेगी. रेड जोन में ऑटो, टैक्सी, रिक्शा और बसों पर रोक जारी रहेगी.


ऑरेंज जोन में ऐसे होगा आवागमन
ऑरेंज ज़ोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक गाड़ी में केवल 1 ड्राइवर और 2 यात्रियों की अनुमति दी जाएगी. इसके साथ ही सरकार ने बाहर निकलने वाले लोगों की उम्र भी तय की है. इसके तहत 65 साल से उम्र के लोगों को बाहर निकलने पर रोक है.



10 साल के कम उम्र के बच्चों को बाहर निकलने पर अब भी रोक है. गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है.


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ग्रीन जोन में मिली छूट
लॉकडाउन के नए निर्देश के तहत ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दी गई है. ग्रीन जोन के 307 जिलों में बसें चलेंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50% से ज्यादा नहीं होने दी जाएगी. ऐसे ऐसे समझें की 60 सीटर बस में केवल 30 यात्री ही बैठेंगे. इसके साथ ही डीपो में भी 50% से अधिक कर्मी काम पर नहीं आएंगे. 


इन जिलों में नाई की दुकानें, सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे. सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रखे जाएंगें.


रेड जोन के ऐसे होंगे हालात
रेड जोन में इस दौरान काफी सख्ती रहेगी. हालांकि इस बीच कुछ गतिविधियों की अनुमति होगी. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियाँ, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट-भट्टे शामिल हैं, इनको अनुमति दी गई है. खाद्य सप्लाई चेन को भी अनुमति है, ताकि यह जारी रह सकें. 



शराब बिकेगी, लेकिन केवल ग्रीन जोन में
शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुए ग्रीन जोन में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी. इसके लिए यह तय करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों.



सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर पालन करना होगा. 


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