यनई दिल्ली: कोरोना के बढ़ते कहर के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दी है यह गाइडलाइंस 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी और 30 अप्रैल तक  लागू रहेंगी. मंत्रालय को यह कदम देश में लगातार बढ़ रहे कोना के मामलों को देखते हुए उठाना पड़ा है. 


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केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर अधिकांश गतिविधियों की अनुमति होगी. इसमें पैसेंजर ट्रेनों की आवाजाही, एयरट्रैवल मेट्रो ट्रेन, स्कूल, हायप सेकेंडरी एजुकेशन, होटल, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, इंटरटेनमेंट पार्क और योगा सेंटर सभी खुले रहेंगे.

सही समय पर हो इलाज, साथ ही हो कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग 
गाइडलाइन में कहा गया है कोरोना मरीज की जानकारी मिलते ही उसका समय पर इलाज हो, कांट्रेक्ट ट्रेसिंग के जरिए रोगी के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जांच की जाए और उन्हें आइसोलेट किया जाए. कंटेनमेंट जोन की जानकारी जिला कलेक्टर वेबसाइट पर डालें और इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साझा करें. 


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टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट  पर जोर 
गृह मंत्रालय ने कहां है कि सभी राज्य  और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट प्रोटोकोल को  सख्ती से लागू करें.  जिन राज्यों में आरटी पीसीआर टेस्ट का अनुपात कम है वहां तेजी से इसमें बढ़ोतरी की जाए जिससे कि 70 फीसद या उससे अधिक के निर्धारित लक्ष्य को हासिल किया जा सके. 


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