नई दिल्लीः निर्भया के दोषियों की फांसी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. 20 मार्च यानी कल होने वाली फांसी को लेकर तैयारियां बिल्कुल अंतिम दौर में हैं. इसके साथ ही औपचारिकताओं को भी पूरा किया जा रहा है. दोषियों को शुक्रवार सुबह 5:30 बजे फांसी दी जाएगी. इससे पहले तीन दोषी मुकेश, विनय और पवन के परिवार वालों ने उनसे अंतिम मुलाकात कर ली है.
ये मुलाकात डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के कमरे में हुई. जहां तिहाड़ प्रशासन का एक स्टाफ भी मैजूद होता है. दोषी अक्षय आज अपने परिवार से आखरी मुलाकात करेगा. अक्षय की पत्नी और उसके माता-पिता को आखिरी मुलाकात के लिए बुलाया गया है.
अक्षय की पत्नी ने मांगा तलाक
दोषी अक्षय की पत्नी बिहार के औरंगाबाद के फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दाखिल कर चुकी है. दायर अर्जी में अक्षय ठाकुर की पत्नी ने कहा कि वो विधवा बनकर नहीं जी सकती इसलिए उसे तलाक दिया जाए. अक्षय की पत्नी का कहना है कि इससे उसे पूरी जिंदगी रेपिस्ट की विधवा के रूप में काटनी पड़ेगी. अक्षय की पत्नी ने अर्जी में लिखा है कि मेरे पति निर्दोष हैं, ऐसे में मैं उनकी विधवा बनकर नहीं रहना चाहती, इसलिए उसे अपने पति से तलाक चाहिए.
पुनीता ने हिन्दू विवाह अधिनियम 13.2.2 के अंतर्गत तलाक मामला दायर किया है. पुनीता ने अदालत में दी गई अर्जी में लिखा है कि वैसे तो उसका पति निर्दोष है लेकिन न्यायालय के नजरिए से वह दोषी है. कानून के मुताबिक बलात्कारी की पत्नी तलाक ले सकती है क्योंकि वो विधवा के रूप में गुजर-बसर करने के लिए तैयार नहीं है.
निर्भया के दोषी अक्षय की पत्नी ने मांगा तलाक, 'विधवा बनकर नहीं जीना चाहती'
बहाना बनाते रहे हैं दोषी
20 मार्च के लिए चौथा डेथ वारंट जारी होने के बाद से निर्भया के दोषी इस दौरान भी लगातार फांसी टालने की कोशिश करते रहे. सभी दोषी 20 मार्च को फांसी के फंदे पर चढ़ जाएंगे. गुनहगार मुकेश की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर क्यूरेटिव पिटिशन दोबारा दाखिल करने की इजाजत मांगी गई थी. जिसे खारिज किया जा चुका है. इसके अलावा दोषियों ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी अपील की थी.
पवन की याचिका खारिज
निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में दोषी पवन की क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. इस याचिका में दोषी पवन ने कहा था कि वह अपराध के समय नाबालिग था.
Supreme Court dismisses the curative petition of one of the convicts in the 2012 Delhi gang-rape and murder case, Pawan Gupta, against the dismissal of his review plea rejecting his juvenility claim. pic.twitter.com/hSvHh4Hg8y
— ANI (@ANI) March 19, 2020
इससे पहले निर्भया के दोषी पवन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर अपराध के समय उसके नाबालिग होने की दलील ठुकराने के आदेश को चुनौती दी थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
इस तरह दी जायेगी निर्भया के गुनहगारों को कल शुक्रवार को फांसी
फांसी वाली सेल में शिफ्ट हुए चारों दोषी
फांसी पर लटकाने के लिए जेल अथॉरिटी ने 10 और कर्मचारियों को विभिन्न जेलों से फांसी देने वाली जेल नंबर 3 में तुरंत प्रभाव से शिफ्ट कर दिया है. 20 मार्च तक इनकी ड्यूटी इसी जेल में रहेगी. बुधवार को फांसी का रिहर्सल किया गया, जिसे कामयाब होना बताया गया है. जेल अधिकारियों ने बताया कि 20 मार्च की सुबह 5:30 बजे चारों को फांसी पर लटकाने के लिए इन्हें तीन बजे उठा दिया जाएगा. फांसी का सिर्फ एक दिन बचा होने के बाद चारों अभी भी तिकड़म भिड़ा रहे हैं.