नई दिल्लीः कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने खाद्यान संकट से उबारने वाली सबसे महत्वपूर्ण योजना वन नेशन वन राशन कार्ड के लागू कर दिया है. केन्द्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को इसकी घोषणा की.


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उन्होंने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी 'वन नेशन वन राशनकार्ड' योजना में तीन और राज्य- ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम भी जुड़ गए हैं. इसके साथ ही अब कुल 20 राज्य IMPDS योजना से जुड़ चुके हैं. वन नेशन वन राशनकार्ड योजना को 31 मार्च 2021 तक पूरे देश में लागू करना है.


अगले साल तक जुड़ जाएंगे ये सभी राज्य
इस योजना से 1 अगस्त तक उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर को इससे जोड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. बाकी बचे 13 राज्यों - पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और छत्तीसगढ़ को भी 31 मार्च 2021 तक इस योजना से जुड़ जाने के साथ वन नेशन वन राशनकार्ड योजना पूरे देश में लागू हो जाएगी.



पुराने राशन कार्ड से ही मिल सकेगा लाभ
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अब इन 20 राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाले यहां के लाभार्थी, इन किसी भी राज्य में रहते हुए राशन ले सकते हैं. इतना ही नहीं वह अपनी पसंद की राशन की दुकान से भी अनाज ले सकते हैं.



इसके लिए उन्हें करना इतना होगा कि e-PoS मशीन में अपने आधार कार्ड का सत्यापन कराना होगा. इसके बाद वह राशन ले सकते हैं. इसके लिए पुराना राशनकार्ड ही सभी जगह मान्य होगा. किसी नए राशनकार्ड की जरूरत नहीं होगी. 


लाभार्थियों को जागरूकता अभियान के जरिये दी जाएगी जानकारी
पासवान ने बताया कि केंद्रीय तकनीकी टीम ने वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों राज्यों के योजना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी प्रशिक्षण और तकनीकी जानकारी भी मुहैया कराई है, ताकि इसे निर्बाध रूप से लागू करने में कोई परेशानी न हो.


साथ ही उन्होंने इन सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि तत्काल प्रभाव से योजना को अपने राज्य में लागू करें और लाभार्थियों और PDS दुकानदारों के बीच इसके प्रति जागरूकता अभियान चलाएं ताकि सभी लाभार्थियों को बिना किसी परेशानी के इसका लाभ मिल सके.


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ऐसे मिलेगा लाभ
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह है. जिस तरह से आप अगर अपना मोबाइल नंबर को बरकरार रखते हुए दूसरे टेलीकॉम कंपनी की सेवा लेते हैं. इसी तरह आप राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के तहत देश में कहीं रहेंगे अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं. मान लीजिए कि एक राशनकार्ड पर पांच सदस्य हैं और पांचों अलग-अलग राज्यों में रह रहें तो भी वह अपने हिस्से का राशन इन राज्यों से ले सकते हैं.


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