Pune Porsche accident: लक्जरी कार का रेजिस्ट्रेशन भी नहीं था, परिवहन विभाग ने दी ये जानकारी
Pune Porsche accident: लक्जरी पॉर्श टेक्कन कार का स्थायी पंजीकरण मालिक द्वारा मात्रा ₹1,758 शुल्क का भुगतान न करने के कारण मार्च से लंबित था. कार को लेकर RTO ले जाने की अनुमति थी.
Pune Porsche accident: महाराष्ट्र के पुणे में दो आईटी पेशेवरों की जान लेने वाली घातक दुर्घटना में शामिल लक्जरी पॉर्श टेक्कन कार का स्थायी पंजीकरण मालिक द्वारा ₹1,758 शुल्क का भुगतान न करने के कारण मार्च से लंबित था. ये जानकारी राज्य परिवहन विभाग के शीर्ष अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को दी.
इलेक्ट्रिक लक्जरी स्पोर्ट्स सेडान पोर्शे टायकन, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹1.61 करोड़ है, जो ₹2.44 करोड़ तक जाती है. वह एक प्रमुख बिल्डर का 17 वर्षीय बेटा चला रहा था. पुलिस का दावा है कि वह उस समय नशे में था. जिस कारण कल्याणी नगर में रविवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ.
महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार ने पीटीआई को बताया कि बेंगलुरु के एक डीलर ने मार्च में पोर्शे कार का आयात किया था, जिसे बाद में अस्थायी पंजीकरण के साथ महाराष्ट्र भेजा गया था.
RTO का काम पूरा नहीं हुआ
पीटीआई ने विवेक भीमनवार के हवाले से कहा, 'जब इसे पुणे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में लाया गया तो यह पाया गया कि एक निश्चित पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था और मालिक को प्रक्रिया पूरी करने के लिए राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था. हालांकि, उसके बाद पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वाहन को RTO नहीं लाया गया.'
अधिकारियों ने कहा कि महाराष्ट्र में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स में छूट है. नतीजतन, पोर्शे टेक्कन के लिए पंजीकरण शुल्क केवल ₹1,758 था, जिसमें हाइपोथेकेशन शुल्क के लिए ₹1,500, स्मार्ट कार्ड आरसी शुल्क के लिए ₹200 और डाक शुल्क के लिए ₹58 शामिल थे. दिलचस्प बात यह है कि पोर्शे इंडिया की वेबसाइट विभिन्न मॉडलों की एक्स-शोरूम कीमतें ₹96 लाख से शुरू होकर ₹1.86 करोड़ से अधिक बताती है, हालांकि टायकन मॉडल की स्पेसिफिक कीमत नहीं बताई गई.
केवल RTO तक जा सकती थी कार
अधिकारियों ने बताया कि वाहन के पास कर्नाटक द्वारा जारी अस्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र था, जो मार्च से सितंबर 2024 तक वैध था. बेंगलुरु में पोर्श डीलर, जिसने अस्थायी पंजीकरण पूरा कर लिया था, उसकी कोई गलती नहीं थी. अधिकारियों ने कहा कि आरटीओ से स्थायी पंजीकरण प्राप्त करना मालिक की जिम्मेदारी थी. इस अवधि के दौरान अस्थायी पंजीकरण वाले वाहन केवल आरटीओ तक और वहां से ही चलाए जा सकते हैं.
25 साल नहीं बनेगा DL
विवेक भीमनवार ने कहा कि कार चलाने वाले 17 वर्षीय लड़के को अब 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से रोक दिया जाएगा. बता दें कि मंगलवार को पुलिस ने नाबालिग को शराब परोसने के आरोप में 17 वर्षीय ड्राइवर के पिता और चार रेस्तरां अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया. किशोर द्वारा चलाई जा रही कार ने कल्याणी नगर में मोटरसाइकिल सवार दो आईटी इंजीनियरों को बुरी तरह टक्कर मार दी. दुर्घटना में दो लोगों की मौत के बावजूद, किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) ने दुर्घटना के कुछ ही घंटों बाद आरोपी को जमानत दे दी, जिससे देश भर में आक्रोश फैल गया.
घटना के संबंध में दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि पिता को यह पता था कि उसके बेटे के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, बावजूद उसको कार दी गई.
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