नई दिल्लीः कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ‘मोदी उपनाम’ वाली टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले में उच्चतम न्यायालय से राहत मिलने के बाद शुक्रवार को कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह भारत की अवधारणा (आइडिया ऑफ इंडिया) की रक्षा करने का अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे. 


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राहुल गांधी ने किया ट्वीट
उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘चाहे कुछ भी जाए, मेरा कर्तव्य वही रहेगा. भारत की अवधारणा की रक्षा करना.’’ उच्चतम न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी के संबंध में 2019 में दायर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए शुक्रवार को उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ कर दिया. 


शीर्ष अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया. उच्च न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ से जुड़े मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी.


गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में ‘मोदी उपनाम’ के संबंध में की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था. 


कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में अपने भाई और पार्टी नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया और गौतम बुद्ध की पंक्तियां उद्धृत करते हुए कहा कि तीन चीजें सूर्य, चंद्रमा और सत्य लंबे समय तक छिप नहीं सकते. कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी के स्वागत के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट रही है.


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