नई दिल्ली. देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल किया कि उन्‍होंने ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका क्‍यों नहीं दायर नहीं की? दरअसल अरविंद केजरीवाल ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका दायर की है.


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जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने केजरीवाल से सवाल किया-आज तक आपने जमानत के लिए अर्जी क्‍यों नहीं दायर की? इस पर केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा-जमानत याचिका दायर नहीं की क्योंकि गिरफ्तारी 'अवैध' है और धारा 19 (धन शोधन निवारण अधिनियम की) का दायरा बहुत व्यापक है. गिरफ्तारी अपने आप में गैरकानूनी है.


ईडी के वकील ने कहा-हिरासत पर आपत्ति क्यों नहीं जताई?
इसके बाद ईडी के वकील एस.वी.राजू ने कहा कि केजरीवाल ने बाद की हिरासत पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई. तो सिंघवी बोले-चूंकि शुरुआती गिरफ्तारी अवैध थी, इसलिए मैंने (केजरीवाल) बाद की हिरासत पर कोई आपत्ति नहीं जताई. (सीबीआई द्वारा) तीन पूरक आरोपपत्र दाख्रिल किए गए हैं, जिनमें मेरा नाम नहीं है.


कोर्ट ने कहा- कल करेंगे सुनवाई
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा-हम इस पर कल सुनवाई करेंगे. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसकी निंदा की है और तर्क दिया है कि यह मौजूदा चुनावों के दौरान सत्तारूढ़ दल को गलत तरीके से फायदा पहुंचाता है. यह 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' के सिद्धांत से समझौता है.


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