शिल्पा शेट्टी ने किया बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख, 29 मीडिया कर्मियों के खिलाफ केस
शिल्पा शेट्टी ने 29 मीडिया कर्मियों और मीडिया घरानों के खिलाफ बड़ा आरोप लगाया है और मानहानि का मुकदमा दायर किया है.
नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की जिंदगी में पिछले कुछ समय से काफी उथल-पुथल मची हुई है. पिछले ही दिनों उनके पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में बुधवार को मुंबई की एक अदालत ने उन्हें जमानत देने से भी इंकार कर दिया था. इसी बीच शिल्पा ने भी अब बॉम्बे हाइकोर्ट का रुख कर लिया है.
शुक्रवार को होगी सुनवाई
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने 29 मीडिया कर्मियों और मीडिया घरानों के खिलाफ एक पोर्नोग्राफी मामले में 'झूठी रिपोर्टिंग करने और उनकी छवि खराब करने' का आरोप लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसमें उनके पति राज कुंद्रा आरोपी हैं, मामले की सुनवाई कल यानी 30 जुलाई शुक्रवार को होगी.
'राज कुंद्रा जमानत याचिका पर Update
राज कुंद्रा मामले में सुनवाई के दौरान उनके वकील और सीनियर एडवोकेट आबाद पोंडा ने कोर्ट में जिरह के दौरान की बातों को अदालत के सामने लाया. इस तरह की कार्रवाई किसके खिलाफ की जाती है, जो गम्भीर मामलों में आरोपी होते हैं या जांच में सहयोग नहीं देते.
उनके वकील का कहना है कि 'राज कुंद्रा अगर किसी भी तरह के आरोपी नहीं है, तो गिरफ्तारी क्यों की गई. इस करोनाकाल में जरूरत ना रहने पर भी आरोपी को गिरफ्तार कर जेल में भेजा गया. कोरोना काल में आरोपी की गिरफ्तारी से सम्बंधित निर्देश होने के बावजूद पुलिस ने ये कार्रवाई की है.'
वकील ने ये आरोप लगाया है कि पुलिस ने कार्रवाई करने का दिखावा किया है. इसके साथ ये भी तथ्य रखा कि 'सीआरपीसी की धारा 41(a) की नोटिस नहीं दी गई कि आखिर इस वजह से कुन्द्रा को गिरफ्तार किया गया, पर यही नोटिस रायन ने स्वीकार की उसे भी गिरफ्तार किया.'
आरोपी को नहीं मिला दो हफ्ते का वक्त
राज कुंद्रा के एडवोकेट का कहना है कि 'यह नोटिस के जरिए ये स्पष्ट है कि आरोपी को दो सप्ताह का समय दिया जाए पर यहां दिया ही नहीं गया. हाईकोर्ट ने इन बातों को सुना पर निचली अदालत ने हमें सुना ही नहीं और आरोपी को सीधे रिमांड में भेज दिया उसकी के विरोध में हम यहां पर हैं.'
आरोपी राज कुंद्रा की तरफ से जिरह करते हुए ये तर्क दिया गया कि रायन थॉर्प राज कुन्द्रा की कम्पनी में एक आयटी कर्मचारी है. इसपर हाट्शॉट एप्लिकेशन की देखभाल की जिम्मेदारी है. इसी के साथ इस मामले में फरवरी 2021 में सबूत मिटाने का आरोप है.
उन्होंने बताया कि सीआरपीसी की धारा 41(a) के तहत नोटिस लेने के बावजूद उसे गिरफ्तार किया ये गैर कानूनी है. राज कुंद्रा के जमानत याचिका की सुनवाई में आरोपी पक्ष की जिरह पूरी हुई इसपर राज्य सरकार को शनिवार को होने वाली सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखना होगा.
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