लखनऊ: उत्तरप्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर को बहुत हद तक काबू में कर लिया गया है. संक्रमण दर में पिछले दो हफ्ते से लगतार गिरावट दर्ज की जा रही है. इस बीच राज्य की योगी सरकार ने लॉकडाउन में ढील देने का फैसला किया है.


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यूपी में कोरोना कर्फ़्यू की नई गाइडलाइंस जारी


जिन जिलों में 600 से अधिक केस हैं वहां पर कर्फ़्यू से कोई राहत नहीं दी गयी है और बाकी जिलों में वीकेंड कर्फ्यू लागू होगा.


इस नियम से लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर जैसे जिलों में कर्फ्यू जारी रहेगा और 55 जिलों में छूट रहेगी.


नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा


सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोविड प्रतिबंद से राहत मिलेगी और रात का कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा.


ये हैं यूपी सरकार की नई गाइडलाइन्स


यूपी में दुकाने सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक को भी कंटेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति


-सप्ताह में 5 दिन होगी वह शनिवार रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी. जिन जनपदों में करोना के सक्रिय केसेस की संख्या आज 600 से अधिक है वहां पर फिलहाल कोई छूट नहीं मिलेगी


-कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के -साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे.


-निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे.


-औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे और सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी.


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-स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी.


-सेंट जॉन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थल पर 5 से अधिक श्रद्धालु ना हो.


-अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी खुले में कोई भी करिए ना किया.


-समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी. कोचिंग संस्थान सिनेमा जिम स्विमिंग पूल क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे.


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