Extra Marital Relations: शादीशुदा महिला का दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाना अपराध नहीं: हाईकोर्ट
आपने अक्सर अवैध संबंध के मामले देखे और सुने होंगे. ऑफिस हो या फिर आपके आस-पड़ोस में लोग, किसी न किसी शादीशुदा औरत या आदमी का किसी अन्य से अवैध संबंध होते सुना होगा.
नई दिल्ली,Wife relationship with another man: आपने अक्सर अवैध संबंध के मामले देखे और सुने होंगे. ऑफिस हो या फिर आपके आस-पड़ोस में लोग, किसी न किसी शादीशुदा औरत या आदमी का किसी अन्य से अवैध संबंध होते सुना होगा. इसको लेकर घरों में क्लेश से लेकर बड़ी-बड़ी अप्रिय घटना घट जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादीशुदा पत्नी का दूसरे मर्द से संबंध बनाना कोई अपराध नहीं है. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. ऐसा ही एक मामला राजस्थान से सामने आया है, जिसमें हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे से संबंध बनाना अपराध नहीं है. पढ़िए खबर विस्तार से...
जानिए क्या है मामला
राजस्थान में एक पत्नी अपने घर से अचानक गायब हो गई थी. जानकारी मिलते ही उसके पति ने परेशान होकर उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद पति ने अपनी पत्नी के अपहरण का मामला स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दिया. जब पुलिस ने जांच शुरू की, तो उसकी पत्नी अन्य मर्द के साथ रह रही थी. जब यह मामला अदालत में पहुंचा, तो पत्नी ने कोर्ट में गवाही दी कि उसका अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से उस शख्स के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी.
शारीरिक संबंध को लेकर सुनवाई
पत्नी के अन्य शख्स के साथ रहने पर उसके पति ने शख्स पर अपहरण का केस दर्ज करवाया. पति की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में महिला की गवाही को सुनते हुए कोर्ट कहा कि ये कोई कानूनी अपराध नहीं है. ‘पत्नी का दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाना अपराध नहीं.‘यह सच है कि हमारे समाज में मुख्यधारा का विचार यह है कि शारीरिक संबंध केवल शादीशुदा जोड़े के बीच हो, लेकिन जब शादी से इतर दो व्यस्क सहमति से संबंध बनाते हैं तो यह अपराध नहीं है.
नहीं हुआ था अपहरण
जस्टिस बीरेंद्र कुमार ने पति की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि शादी से इतर जब दो वयस्क सहमति से संबंध बनाते हैं तो यह कोई कानूनी अपराध नहीं है. पति की तहरीर दी थी, जिसके बाद आईपीसी की धारा 366 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. इस केस में सुनवाई करते हुए पति की याचिका खारिज की थी. वहीं पत्नी ने अदालत में कहा था कि उसका कोई अपहरण नहीं हुआ था बल्कि वो खुद की मर्जी से गई थी. अदालत ने महिला के बयान सुनकर एफआईआर रद्द कर दी थी.
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