नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया है. सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के पुराने नियमों में केंद्र सरकार ने बदलाव किया है. अब सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को पेंशन बढ़कर मिलेगी. 


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अधिकतम पेंशन की सीमा में इजाफा
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब सरकारी कर्मचारियों की मौत के बाद उनके आश्रितों को अधिकतम 1.25 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे. इससे पहले आश्रितों को मिलने वाली पेंशन की अधिकतम सीमा 45,000 रुपये थी. सरकार ने पेंशन की राशि में ढाई गुना तक का इजाफा किया है. सरकार के इस कदम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बहुत फायदा मिलेगा. 


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दिव्यांग आश्रितों के लिए बड़ा ऐलान 
भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिव्यांग आश्रितों के लिए बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने घोषणा की है कि अगर सरकारी कर्मचारी जिसकी मौत हो चुकी है और उसका आश्रित दिव्यांग है, तो उसे जीवन भर पेंशन प्रदान की जाएगी. 



केंद्र की मोदी सरकार के इस बड़े फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी. केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 (54/6) के मुताबिक, अगर सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार की कुल आय कर्मचारी के आखिरी वेतन के 30 प्रतिशत से भी कम है, तो मृतक के आश्रितों को जीवन भर पेंशन पाने का अधिकार होगा. 


नियमों में हुआ बड़ा बदलाव
पेंशन से जुड़े नए नियमों के आने से पहले सिर्फ मृत सरकारी कर्मचारी को पेंशन देने का प्रावधान था. अब नए नियमों के अनुसार, दिव्यांग आश्रितों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी पेंशन प्रदान की जाएगी. इससे पहले मृतक कर्मचारी के घर में यदि कोई मानसिक विक्षिप्त अथवा शारीरिक रूप से कमजोर बच्चा है, उनके लिए भी पेंशन का प्रावधान नहीं था. अब नए नियमों के अनुसार, ऐसे परिवारों को पेंशन प्रदान की जाएगी. 


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