EPFO Verification New Rules: EPFO ने हाल ही में जन्म तिथि (DoB) को सही करने या अपडेट करने के लिए अपनी दस्तावेज वेरिफिकेशन प्रक्रिया में बदलाव किया है. श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत काम करने वाले संगठन ने 16 जनवरी को एक घोषणा जारी कर बताया कि आधार को जन्मतिथि के प्रमाण के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटा दिया गया है.


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रिपोर्ट के अनुसार जन्मतिथि की पुष्टि के लिए वैध दस्तावेज के रूप में आधार को बाहर करना भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी एक निर्देश का परिणाम है. 22 दिसंबर, 2023 को जारी एक परिपत्र में, UIDAI ने इस बात पर जोर दिया कि आधार पहचान और पते का एक विश्वसनीय प्रमाण बना हुआ है, लेकिन इसे जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.


EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) खाते में जन्मतिथि को अपडेट करने के लिए, व्यक्तियों को अब वैकल्पिक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है, जैसा कि अगस्त 2023 के परिपत्र में बताया गया है.


अब कौनसे स्वीकार्य दस्तावेज हैं?
रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र


सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी मार्कशीट


स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (SLC)/ट्रांसफर प्रमाणपत्र (TC)/SSC प्रमाणपत्र


केंद्र/राज्य सरकार संगठनों के सेवा रिकॉर्ड पर आधारित प्रमाणपत्र


सिविल सर्जन द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट, सक्षम न्यायालय द्वारा हलफनामा


पासपोर्ट


पैन कार्ड


केंद्रीय/राज्य पेंशन भुगतान आदेश.


सरकार/PSUs द्वारा जारी CGHS/मेडी-क्लेम कार्ड जिसमें फोटो और जन्मतिथि हो.


अधिवास प्रमाणपत्र


UIDAI ने किया स्पष्ट
जन्म तिथि के प्रमाण के लिए आधार पर UIDAI की स्थिति स्पष्ट है. हालांकि आधार को पहचान और पते के वैध प्रमाण के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन इसे जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है. आधार की विशिष्टता इसकी 12 अंकों की पहचान संख्या में निहित है, जो भारत सरकार की ओर से UIDAI द्वारा जारी की जाती है.


मामले को और स्पष्ट करने के लिए, UIDAI के माध्यम से MeitY द्वारा जारी 20 दिसंबर, 2018 के एक कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आधार संख्या प्रमाणीकरण के अधीन पहचान स्थापित करती है, लेकिन इसे जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाना चाहिए.


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