नई दिल्लीः Pan Aadhaar Link: पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने 31 मार्च 2023 की तारीख निर्धारित की है. इससे पहले आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लें. अगर आप ऐसा करने में असफल होते हैं तो 1 अप्रैल 2023 को आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. इससे न सिर्फ आपका बाजार में लेनदेन प्रभावित होगा बल्कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने में भी दिक्कत होगी. इसी तरह शेयरों को खरीदने और बेचने में भी समस्या का सामना करना पड़ेगा.


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कई बार बढ़ाई गई है पैन-आधार लिंक की तारीख
वैसे तो केंद्र सरकार की ओर से जुलाई 2017 में ही पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया था. लोगों की सहूलियत के लिए कई बार इस तारीख को बढ़ाया गया है. अब पैन और आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 तय की गई है. 


पैन आज के समय में काफी जरूरी दस्तावेज है. बैंक से जुड़े कामों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, 50 हजार रुपये से ज्यादा के लेन-देन में पैन कार्ड का इस्तेमाल होता है. 


आधार और पैन को कैसे लिंक करें
पैन आधार लिंकिंग प्रक्रिया घर बैठे भी की जा सकती है. इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स के ईफाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं. यहां आपको 'क्विक लिंक्स' सेक्शन में लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करना है. यहां पर पैन और आधार नंबर डालने के बाद ये एक-दूसरे से लिंक हो जाएंगे.


पैन को आधार से कैसे लिंक करें
पैन को आधार से एसएमएस के जरिए भी लिंक किया जा सकता है. इसके लिए 567678 या 56161 पर UIDPAN <12 अंकों का आधार कार्ड> <10 डिजिट पैन> लिखकर भेजें. आप नजदीकी पैन सर्विस सेंटर में जाकर भी पैन आधार लिंक करा सकते हैं.


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