नई दिल्लीः Aadhaar-Pan Link: आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है. अगर आपने पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है तो इसे जल्द से जल्द करा लें, वरना आपको मोटा जुर्माना देना पड़ेगा. आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तारीख 30 जून 2022 है. 


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देना होगा 1 हजार रुपये का जुर्माना
अभी 500 रुपये जुर्माने के साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक किया जा सकता है. अगर आप आज या कल में यह काम करा लेते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा. अगर आप इस समयसीमा के अंदर पैन-आधार लिंक नहीं कराते हैं तो 1 जुलाई 2022 से आपको दोगुना जुर्माना देना पड़ेगा. यानी पैन आधार लिंक कराने के लिए 1 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. 


बिना आधार से लिंक कराए भी काम करेगा पैन
आयकर अधिनियम की धारा 234 H के अनुसार, पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए 1 हजार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा. 1 हजार रुपये जुर्माने के साथ पैन आधार को लिंक करने की समयसीमा 31 मार्च 2023 होगी. हालांकि, अगले साल तक पैन कार्ड, आधार से बिना लिंक कराए भी काम करता रहेगा.


डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की केवाईसी अनिवार्य
इसी तरह अगर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की केवाईसी (Know Your Customer) अनिवार्य है. अगर आपने अभी तक केवाईसी पूरी नहीं की है तो इसे जल्द से जल्द करा लें. इसकी समयसीमा 30 जून 2022 है.


30 जून से पहले करा लें ये काम
बता दें कि डीमैट अकाउंट के लिए केवाईसी 31 मार्च 2022 तक करानी थी, लेकिन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने इसकी समयसीमा बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दी थी. डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की केवाईसी नहीं कराने पर 1 जुलाई से आपको परेशानी हो सकती है.


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