Assam News: असम में राज्य सरकार के कर्मचारी दिवाली त्योहार से पहले इस महीने की सैलरी ले सकेंगे. सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के खाते में 28 अक्टूबर से वेतन आने लगेगा.


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उन्होंने लिखा, 'दिवाली की खुशियां मनाएं. अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए दिवाली को ख़ास बनाने के लिए, हम 28 अक्टूबर, 2024 से उनके खाते में वेतन डालेंगे. शुभ दीपावली.'


वित्त विभाग की ओर से आज जारी आधिकारिक आदेश में कोषागार अधिकारियों को असम वित्तीय नियम के नियम 135 की शर्तों में ढील देते हुए कर्मचारियों के बिल पास करने के निर्देश दिए गए हैं.


गौरतलब है कि असम के मुख्यमंत्री ने आज झारखंड के धनबाद और सिंदरी में रोड शो में हिस्सा लिया. वे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सहयोगी आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो के साथ सिल्ली से उम्मीदवार के रूप में नामांकन के लिए भी गए. सरमा झारखंड चुनाव में भाजपा के सह-प्रभारी हैं.


राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए घोषणा
पिछले महीने असम कैबिनेट ने सभी बैंकों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी थी, जिसके तहत दुर्घटना में मृत्यु, स्थायी और आंशिक विकलांगता की स्थिति में परिवार के सदस्यों के लिए बीमा प्रीमियम राशि जमा की जाएगी. सरमा ने 4 सितंबर को लखीमपुर में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि यह सुविधा सुनिश्चित करेगी कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान दुर्घटना या आपदा की स्थिति में असामयिक मृत्यु या स्थायी और आंशिक विकलांगता के मामले में कवर किया जाए.


सरमा ने कहा कि दुर्घटना में मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, विकलांगता की स्थिति में भी इतनी ही राशि दी जाएगी. इसके अलावा ठीक की जा सकने वाली विकलांगता की स्थिति में 80 लाख रुपए की राशि दी जाएगी.


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